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आजम खान को राहत! क्वालिटी बार अतिक्रमण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

Azam Khan Bail: क्वालिटी बार अतिक्रमण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी है।

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आजम खान को जमानत (फाइल फोटो:PTI)

Azam Khan Bail: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को रामपुर ज़िले में क्वालिटी बार भूमि अतिक्रमण मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को ज़मानत दे दी।न्यायमूर्ति समीर जैन ने 21 अगस्त को दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

2019 में, राजस्व निरीक्षक अंगराज सिंह द्वारा बार पर कब्ज़ा करने के संबंध में सैयद जाफर अली जाफ़री, आजम खान की पत्नी तज़ीन फ़ात्मा और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

इस एफआईआर में आजम खान का नाम नहीं था। बाद में, पांच साल बाद मामले की दोबारा जांच की गई और उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया।क्वालिटी बार सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे पर सैद नगर हरदोई पट्टी में स्थित है।

सुनवाई के दौरान, आवेदक के वकील इमरान उल्ला ने तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने में अनुचित देरी हुई है, क्योंकि एफआईआर के अनुसार, घटना 2013 में हुई थी। इसके अलावा, इस मामले में पाँच साल बाद आगे की जांच नहीं की जा सकती।

Ravi Vaish
रवि वैश्यauthor

रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों की बारीकियों को समझने और तेजी से प्रस्तुत करने में उनकी विशेष दक्षता है। टीवी पत्रकारिता में रिपोर्टिंग और डेस्क—दोनों क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण वे समाचारों को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखते हैं। देश–दुनिया की ताजातरीन अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्लेनर और विशेष स्टोरीज तैयार करने में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा यही रही है कि हर खबर तेज, सटीक और जानकारीपूर्ण रूप में पाठकों तक पहुंचे। रवि वैश्य अब तक 22,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट्स, विश्लेषण और एक्सप्लेनर शामिल हैं।

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