Azam Khan Bail: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को रामपुर ज़िले में क्वालिटी बार भूमि अतिक्रमण मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को ज़मानत दे दी।न्यायमूर्ति समीर जैन ने 21 अगस्त को दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
2019 में, राजस्व निरीक्षक अंगराज सिंह द्वारा बार पर कब्ज़ा करने के संबंध में सैयद जाफर अली जाफ़री, आजम खान की पत्नी तज़ीन फ़ात्मा और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इस एफआईआर में आजम खान का नाम नहीं था। बाद में, पांच साल बाद मामले की दोबारा जांच की गई और उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया।क्वालिटी बार सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे पर सैद नगर हरदोई पट्टी में स्थित है।
सुनवाई के दौरान, आवेदक के वकील इमरान उल्ला ने तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने में अनुचित देरी हुई है, क्योंकि एफआईआर के अनुसार, घटना 2013 में हुई थी। इसके अलावा, इस मामले में पाँच साल बाद आगे की जांच नहीं की जा सकती।
