केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक सूचना के अधिकार (RTI) के जवाब में बताया है कि डेडलाइन तक आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण 11.5 करोड़ पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख इस साल 30 जून को समाप्त हो गई थी। जिन पैन कार्ड धारकों को 1 जुलाई, 2017 के बाद कार्ड मिले थे। उनका आधार ऑटोमेटिक रूप से पैन से लिंक हो गया था। हालांकि, इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 139एए की उप-धारा (2) के तहत, जिन व्यक्तियों को उस तिथि से पहले पैन कार्ड प्राप्त हुए थे, उन्हें इसे मैन्युअल रूप से लिंक करना आवश्यक था।
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