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11 करोड़ से अधिक पैन कार्ड कर दिए गए डीएक्टिवेट, आधार से लिंक नहीं कराने वालों पर हुआ एक्शन

पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख इस साल 30 जून को समाप्त हो गई थी। जिन पैन कार्ड धारकों को 1 जुलाई, 2017 के बाद कार्ड मिले थे। उनका आधार ऑटोमेटिक रूप से पैन से लिंक हो गया था। ​पैन कार्ड आज के समय में वित्तीय लेन-देन के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है।

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक सूचना के अधिकार (RTI) के जवाब में बताया है कि डेडलाइन तक आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण 11.5 करोड़ पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख इस साल 30 जून को समाप्त हो गई थी। जिन पैन कार्ड धारकों को 1 जुलाई, 2017 के बाद कार्ड मिले थे। उनका आधार ऑटोमेटिक रूप से पैन से लिंक हो गया था। हालांकि, इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 139एए की उप-धारा (2) के तहत, जिन व्यक्तियों को उस तिथि से पहले पैन कार्ड प्राप्त हुए थे, उन्हें इसे मैन्युअल रूप से लिंक करना आवश्यक था।

एक्टिवेट कराने के लिए लगेगा फाइन

द हिंदू की रिपोर्ट में कहा गया है कि आरटीआई के जवाब के अनुसार भारत में 70.24 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 57.25 करोड़ ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराया है। 12 करोड़ से अधिक पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुए हैं। इनमें से 11.5 करोड़ निष्क्रिय हो चुके हैं। हालांकि, 1000 रुपये का जुर्माना देकर पैन कार्ड को दोबारा एक्टिवेट कराया जा सकता है। आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं इसकी जांच आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं।

पैन से आधार लिंक है या नहीं ऐसे चेक करें

  • इस लिंक ( https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) का उपयोग करके आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
  • पेज के बाईं ओर 'क्विक लिंक' पर क्लिक करें। 'लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक करें.
  • अपना 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
  • फिर 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक करें।
  • यदि आपका आधार नंबर पहले ही लिंक हो चुका है तो उसे दिखाया जाएगा। अगर आधार लिंक नहीं है तो आपको आधार से पैन को लिंक करा लेना चाहिए।

वित्तीय लेन-देन के लिए जरूरी है पैन

पैन कार्ड आज के समय में वित्तीय लेन-देन के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है। इसके बिना बैंक अकाउंट खोलने से लेकर टैक्स रिटर्न फाइल करने में भी समस्या आती है। आयकर की धारा 1961 के तहत PAN Card धारकों को इसे अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य किया गया है।

TNN Business Desk
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