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1984 दंगा प्रभावित परिवारों को सरकारी नौकरी देगी हरियाणा सरकार, अधिसूचना जारी

हरियाणा सरकार ने 1984 के दंगा प्रभावित सिख परिवारों को राहत देने के लिए अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति नीति, 2022 में संशोधन किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ऐलान के बाद जारी अधिसूचना के अनुसार, दंगों में मारे गए नागरिकों के परिजनों को अनुकंपा आधार पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा।

1984 दंगा प्रभावित परिवारों को सरकारी नौकरी देगी हरियाणा सरकार, अधिसूचना जारी

1984 दंगा प्रभावित परिवारों को सरकारी नौकरी देगी हरियाणा सरकार, अधिसूचना जारी

Haryana News: हरियाणा में सिख परिवारों को बड़ी राहत देने का फैसला हरियाणा सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में 1984 के दंगा प्रभावित सिख परिवारों को नौकरी देने का ऐलान किया था अब सरकार ने उसको अमलीजामा पहना दिया है। सरकार ने अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति नीति, 2022 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए हरियाणा के नागरिकों के परिजनों को अनुकंपा आधार पर अनुबंध रोजगार प्रदान किया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।

HKRN देगा कॉन्ट्रैक्ट जॉइनिंग

संशोधित प्रावधानों के अनुसार, संबंधित सरकारी नियमों में 'परिवार' की मौजूदा परिभाषा के बावजूद, 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए व्यक्ति के परिवार का सर्वसम्मति से चिह्नित एक वर्तमान सदस्य हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से अनुबंध नियुक्ति के लिए पात्र होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि घटना हरियाणा में हुई या राज्य से बाहर। ऐसी नियुक्ति HKRN द्वारा निर्धारित लेवल-1, लेवल-2 अथवा लेवल-3 के तहत उपयुक्त पद पर, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

नोटिफिकेशन में क्या है

अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि भविष्य में यदि उस विभाग में, जहां संबंधित अनुबंध कर्मचारी तैनात है, सभी पद भर जाते हैं, तो ऐसे कर्मचारी को समान पदों की मांग (इंडेंट) प्राप्त होने पर किसी अन्य विभाग में समायोजित किया जाएगा। यह समायोजन HKRN द्वारा संबंधित विभागों के परामर्श से किया जाएगा। यदि किसी भी विभाग से ऐसी मांग उपलब्ध नहीं होती है, तो HKRN अपने प्रतिष्ठानों में उपयुक्त पद पर कर्मचारी को समायोजित करेगा। यह संशोधन 30 जून, 2022, 26 अक्टूबर, 2023 और 13 मई, 2025 की पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन के रूप में जारी किया गया है तथा इसका उद्देश्य नीति के अनुकंपा और मानवीय ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करना है। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारियों (नागरिक), विश्वविद्यालयों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और संशोधित नीति का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मनोज कुमार
मनोज कुमार author

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