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9 राज्यों और 3 UT में हो रहा SIR, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? फॉर्म कैसे भरें? अपने हर प्रश्न का उत्तर यहां जानें

बिहार चुनाव से पहले SIR पर खूब चर्चा और बहस हुई। अब यह प्रक्रिया 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी की जा रही है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक चलने वाली इस प्रक्रिया में लाखों BLO और BLAs वोटर लिस्ट की जांच कर रहे हैं। SIR की प्रक्रिया से लेकर, डॉक्यूमेंट्स, डेट्स आदि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर यहां हैं।

SIR All Questions Answered.

9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जारी है SIR की प्रक्रिया

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट) काफी चर्चा में रहा। बिहार के बाद अब 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग के अनुसार देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया की जाएगी। हालांकि, अभी सिर्फ 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ही यह प्रक्रिया की जा रही है। 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में SIR की इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 5.3 लाख से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs), 7.64 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट (BLAs), 10,448 EROs/AEROs और 321 DEOs को लगाया गया है।

किन-किन राज्यों में हो रहा है SIR?

बिहार के बाद अब SIR के इस दूसरे चरण में 9 राज्यों (छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के साथ ही तीन केंद्र शासित प्रदेशों (अंडमान और निकोबार, लक्ष्यद्वीप व पुदुच्चेरी में SIR की प्रक्रिया की जा रही है। इस दूसरे चरण में कुल 321 जिलों की 1843 विधानसभा सीटों पर SIR की यह प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

कब तक पूरा हो जाएगा दूसरे चरण का SIR?

SIR की यह प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हुई है और 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, वहां के सभी मतदाता, जिनका नाम 27 अक्टूबर 2025 तक मतदाता सूची में जुड़ चुका है, उन सभी को एक यूनीक इनुम्रेशन फॉर्म (EF) दिया जा रहा है, जिसमें पहले से ही कुछ फील्ड भरी हुई हैं। सभी 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं को यह Unique Enumeration Form बांटे जा रहे हैं।

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SIR के लिए आपको क्या-क्या डिटेल्स देनी होगी?

जैसा कि हमने ऊपर बताया आपके यूनीक इनुम्रेशन फॉर्म में कुछ जानकारियां पहले से भरी गई होंगी। SIR प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको नीचे बताई गई डिटेल्स और देनी होंगी।

  • जन्म तिथि यानी Date of Birth (DD/MM/YYYY) फॉर्मेट में
  • आधार नंबर (वैकल्पिक)
  • मोबाइल नंबर। इसी पर आपका OTP आएगा
  • पिता/गार्जियन का नाम
  • अगर उपलब्ध हो तो पिता या गार्जियन का EPIC (वोटर कार्ड) नंबर
  • मां का नाम और EPIC (वोटर कार्ड) नंबर
  • पति/पत्नी का नाम और EPIC (वोटर कार्ड) नंबर

अगर वोटर घर पर न मिले तो BLO क्या करेंगे?

SIR प्रक्रिया को पूरा करने के लिए BLO आपके घर पर पहुंचेंगे। अगर आप उस समय घर पर नहीं मिलते हैं और घर पर कोई वरिष्ठ सदस्य हैं तो BLO उन्हीं को आपका फॉर्म दे सकते हैं। अगर घर पर कोई भी उपलब्ध नहीं है तो BLO आपके लेटर बॉक्स में या घर के दरवाजे से अंदर को यह फॉर्म सरका सकते हैं। यही नहीं 4 दिसंबर 2025 तक BLO उस फॉर्म को लेने के लिए एक बार फिर आपके घर पर पहुंचेंगे। यही नहीं, अगर आप घर पर नहीं मिलते हैं तो BLO पड़ोसियों से भी आपकी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जब उन्हें कोई जवाब नहीं मलेगा, तभी वह आपके घर में फॉर्म डालकर जाएंगे।

SIR Dates.
SIR के दूसरे चरण से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें

SIR के लिए BLO को क्या-क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे?

SIR के लिए BLO को किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आपको अपने फॉर्म में अपनी सह-सही जानकारी भरनी है। किसी भी BLO को आपके डॉक्यूमेंट्स लेने की इजाजत नहीं है।

पता बदल गया है तो क्या करें?

अगर आप आपके EPIC कार्ड में दर्ज पते की जगह पर नहीं रहकर कहीं अन्य जगह शिफ्ट हो गए हैं तो आपको Form 8A भरना होगा। पता बदलने पर यही फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। हालांकि, यह उसी स्थिति में होगा, जब आपकी विधानसभा न बदली हो। अगर विधानसभा बदली है तो आपको Form 6 भरना होगा। इसके अलावा फॉर्म के साथ नए पते का दस्तावेज (एड्रेस प्रूफ के तौर पर) लगाना अनिवार्य होगा।

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ऑनलाइन कैसे भरें SIR का फॉर्म

आप चाहें तो SIR का फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट Voters.eci.gov.in पर जाना होगा। यहां अपना EPIC नंबर और फोटो अपलोड करने के साथ ही ई-साइन करके फॉर्म जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन SIR फॉर्म भरने के लिए भी आपको जन्म तिथि, आधार नंबर, एड्रेस प्रूफ और वोटर आईडी की आवश्यकता होगी।

इसके लिए EPIC नंबर से लॉगइन करने के बाद आपकी सभी जानकारियां आपके सामने दिख जाएंगी। अगर आप नए वोटर हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको नया फॉर्म भरकर पहले अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाना होगा।

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ऑनलाइन SIR फॉर्म भरने के लिए पर्सनल डिटेल्स कैसे वैरिफाई करें?

ऑनलाइन SIR प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। क्योंकि आपको स्वयं सभी जानकारियों को वैरिफाई करना होगा। इसके लिए आपको अपना नाम, आयु, लिंग, घर का पता जैसी पहले से भरकर आई जानकारी की पुष्टि करनी होगी। अगर किसी भी एंट्री में दिक्कत है तो उसे सुधार भी सकते हैं। अब अपनी ताजा पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होगी, जो 2 एमबी से ज्यादा साइज की नहीं होनी चाहिए और सुनिश्चित कर लें फोटो में आपकी आंखें खुली हों और चेहरा ब्लर न हो। सभी जानकारी की अच्छी तरह से जांच करने के बाद ई-साइन करें और अगर डॉक्यूमेट्स एड करने की जरूरत हो तो उन्हें भी अपलोड करें। जैसे आयु के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट, आधार या पासपोर्ट)। अगर पता बदला है तो एड्रेस का प्रूफ भी अपलोड करें। सभी एंट्री को अच्छे से जांचकर ही ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करें।

और हां, फॉर्म जमा होने के बाद रसीद लेना न भूलें। फॉर्म जमा होने के बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप और रेफ्रेंस नंबर मिलेगा। इन्हीं से आप आगे अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर पाएंगे।

अगर आप 2003 में वोटर थे तो SIR प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट की भी आवश्यकता होगी। अगर आप 2003 के बाद वोटर बने हैं तो आपको अपने पिता या गार्जियन के EPIC की जरूरत होगी या अगर आपके पिता भी उस समय वोटर नहीं थे तो तीसरा विकल्प चुनना होगा। 2003 की वोटर लिस्ट डाउनल करने की पूरी प्रक्रिया हम नीचे बता रहे हैं।

2003 की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करें

  • सबसे पहले आपको Voters Service Portal खोलना होगा। आप गूगल पर Voters Service Portal सर्च करके भी जा सकते हैं
  • पोर्टल पर दाईं तरफ सर्विसेज पर क्लिक करें
  • Search Your Name in Last SIR (पिछली SIR में अपना नाम खोजें) विकल्प पर क्लिक करें
  • सबसे पहले ड्रॉप डाउन मैन्यू से अपने राज्य का चुनाव करें, जहां पर आप 2003 में वोटर थे और व्यू पर क्लिक करें
  • अगले पेज पर Select District (जिला चुनें) विकल्प पर क्लिक करें
  • अब आपको 2003 की अपने विधानसभा क्षेत्र का चुनाव करना होगा। इसके लिए Assembly Constituency पर क्लिक करके Show पर क्लिक करें
  • अब आपको अपने Polling Station (मतदान केंद्र) की लिस्ट दिखेगी
  • एक ही क्षेत्र में कई पोलिंग स्टेशन या पार्ट होते हैं। इसलिए आपको अपने पार्ट का सही-सही चुनाव करना होगा, जहां पर आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज मिलेगा।
  • अब आपको अपने पोलिंग स्टेशन के सामने डाउनलोड लिंक पर क्लिक करना होगा
  • यहां एक पॉपअप विंडो खुलेगी, जहां पर कैप्चा कोड भरकर सब्मिट करते ही आपके सामने 2003 की आपके नाम वाली वोटर लिस्ट (PDF) डाउनलोड हो जाएगी।

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Digpal Singh
Digpal Singh Author

दिगपाल सिंह टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में सिटी टीम को लीड कर रहे हैं। शहरों से जुड़ी ताजाखबरें, लोकल मुद्दे, चुनावी कवरेज और एक्सप्लेनर फॉर्मेट पर उनकी... और देखें

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