Kangana Ranaut case: राजद्रोह मामले में कंगना रनौत और रंगोली को हाईकोर्ट से राहत, 11 जनवरी को होगी सुनवाई

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Nov 24, 2020, 04:52 PM IST

सोशल मीडिया पोस्‍ट के माध्‍यम से कथित रूप से नफरत फैलाने और राजद्रोह के मामले में कंगना रनौत को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि दोनों के ख‍िलाफ कोई कार्रवाई ना करें।

Kangana Ranaut case: राजद्रोह मामले में कंगना रनौत और रंगोली को हाईकोर्ट से राहत, 11 जनवरी को होगी सुनवाई

Kangana Ranaut Case: सोशल मीडिया पोस्‍ट के माध्‍यम से कथित रूप से नफरत फैलाने और राजद्रोह के मामले में कंगना रनौत को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। मंगलवार को कंगना रनौत की याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज करने की मुंबई पुलिस की मांग को खारिज कर दिया गया है।

कंगना को कई बार मुंबई पुलिस का समन गया था लेकिन वह हर बार कोई न कोई कारण बताकर इसे टालती रही थीं। अब कोर्ट ने सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तारीख तय की है। तब तक के लिए कंगना और उनकी बहन को गिरफ्तारी से राहत मिल गयी है। हालांकि कोर्ट ने दोनों को 8 जनवरी को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया है।

कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर एफआईआर रद्द करने की अपील की थी। कंगना के वकील की तरफ से अपील की गई थी कि पूछताछ के लिए जारी पुलिस समन पर भी रोक लगाई जाए। साथ ही पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वह उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे। बई पुलिस ने पिछले हफ्ते कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को तीसरी बार समन जारी किया था। 

ये था पूरा मामला

बता दें कि कंगना और रंगोली के खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक भेदभाव फैलाने के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। मुंबई पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं 153A, 295A और 124-A के तहत शिकायत दर्ज की थी। मुन्ना वराली और साहिल अशरफ सैयद नाम के याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कंगना के ट्वीट को भड़काऊ बताते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज का आदेश दिया था। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि कंगना रनौत ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट किए और अलग-अलग टीवी चैनल्‍स को दिए इंटरव्‍यू में हिन्दू और मुस्लिम कलाकारों को बांटकर तनाव पैदा करने की कोशिश की।

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