सुशांत को पिछले जन्म से जानने का दावा करने वाली लड़की ने बोला झूठ? क्या पड़ोसी ने रिया को किया बदनाम!

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Oct 11, 2020, 05:52 PM IST

रिया चक्रवर्ती की जमानत के बाद उनके वकील सतीश मानशिंदे की नजर ऐसे लोगों पर है जिन्होंने अफवाहों और गलत दावों के आधार पर एक्ट्रेस को बदनाम करने की कोशिश की।

सुशांत को पिछले जन्म से जानने का दावा करने वाली लड़की ने बोला झूठ? क्या पड़ोसी ने रिया को किया बदनाम!
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मुंबई: 28 दिनों तक बायकुला जेल में रहने के बाद रिया चक्रवर्ती अपने वकील के साथ मिलकर उन सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने जा रही हैं जिन्होंने दुष्प्रचार करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की और उनके करियर को बर्बाद करने का काम किया। एक्ट्रेस के वकील सतीश मानशिंदे ने भी इस बात के संकेत दिए थे कि एक बार रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर आ जाती हैं तो उन लोगों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे जिन्होंने दुर्भावना पूर्ण अभियान चलाने का काम किया है।

इसी कड़ी में एक कदम तो उठा भी लिया गया है और महिला के दुर्भावनापूर्ण अभियान के खुलासे को लेकर रिया के वकील ने बयान जारी किया है। सतीश मानशिंदे ने अपने बयान में बताया, 'मैंने कहा था कि एक बार रिया चक्रवर्ती जमानत पर बाहर आ जाती हैं, तो हम उन लोगों के खिलाफ कदम उठाने शुरू कर देंगे, जिन्होंने फेक न्यूज करने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक्ट्रेस के जीवन और मनोबल को नष्ट करने की कोशिश की। ऐसा ही एक व्यक्ति है रिया की पड़ोसी डिंपल थवानी।'

आगे इस बारे में उन्होंने कहा, 'रिया की एक पड़ोसी डिंपल थवानी ने दावा किया था कि वह सुशांत सिंह राजपूत की फैन रही हैं, और मानती है कि पिछले जन्म से उनका संबंध सुशांत से जुड़ा हुआ है। उसने दावा किया था कि किसी ने उसे बताया कि सुशांत रिया को 13 जून को घर पर छोड़ने आए थे।'

सतीश मानशिंदे ने जानकारी देते हुए बताया, 'यह एक आधारहीन अफवाह है जो मीडिया सर्कस का हिस्सा है और ऐसे लोग अभिनेता को जानने का दावा करके सुर्खियों में आना चाहते हैं। डिंपल का बयान आज सीबीआई की ओर से दर्ज किया गया है और उसने अपने बयान में सीबीआई से क्या कहा इसे बारे में सभी लोग गौर करें। मैं सभी ईमानदार पत्रकारों से अनुरोध करूंगा कि वह अब डिंपल के पास जाएं और उसका बयान सुनें। सत्यमेव जयते।'

गौरतलब है कि मुंबई उच्च न्यायालय ने 7 अक्टूबर को रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स से जुड़े मामले में जमानत दे दी थी। एक्ट्रेस पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 ए (अवैध यातायात और अपराधियों को शरण देने वाले के लिए सजा) लागू नहीं थी।

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