Varanasi News: डॉग्स पालने के शौकीन लोगों के लिए बेहद जरूरी खबर है। जिन लोगों ने डॉग पाल रखा है, वो भी सतर्क रहें। आपका पालतू डॉग किसी को काटेगा तो आपके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इसके साथ जुर्माने की बड़ी राशि भी चुकानी पड़ेगी। दरअसल, वाराणसी नगर निगम की 1959 एक्ट की धारा 550 के अनुसार निगम में रजिस्टर्ड कोई भी डॉग किसी इंसान को काटता है तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।
इसके साथ नगर निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी अपने विवेक के मुताबिक डॉग के मालिक पर जुर्माना लगाएंगे। जुर्माने की रकम एक रुपए से लेकर लाखों रुपए तक हो सकती है। बता दें हाल में ग्रेटर नोएडा में डॉग ने एक बच्चे को काट लिया था, जिस पर उसके मालिक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था।
अब तक किसी पर नहीं लगा है जुर्माना
वाराणसी नगर निगम की ओर से अब तक किसी डॉग के मालिक पर जुर्माना नहीं लगाया गया है। वजह यह भी है कि अब तक किसी ने डॉग द्वारा काटने की शिकायत नहीं दर्ज करवाई है। इस बारे में नगर निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. अजय प्रताप सिंह का कहना है कि डॉग द्वारा लोगों को काटे जाने की घटनाओं में बढ़ोतरी जरूर हुई है। इसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है। फिलहाल नगर निगम में 550 डॉग्स रजिस्टर्ड हैं।
डॉग्स के रजिस्ट्रेशन के लिए चुकाने पड़ते हैं 207 रुपए
नगर निगम में डॉग्स का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 207 रुपए शुल्क चुकाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म सात रुपए का आता है। शेष 200 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है। डॉ. अजय प्रताप सिंह का कहना है कि जिन डॉग्स का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, उसका टीकाकारण भी कराया जाता है, जिससे रेबीज का खतरा नहीं रहे। बताया कि कार्यकारिणी की अगली बैठक में रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। शुल्क को बढ़ाकर 500 रुपए करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त अभी बिना रजिस्ट्रेशन का डॉग काटता है तो मालिक पर 5000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
डॉग के काटने पर यहां करें कॉल
वाराणसी में अगर कोई डॉग आपको या आपके किसी परिचित को काटता है तो नगर निगम के कंट्रोल रूम में कॉल जरूर करें। कंट्रोल रूम का नंबर है-0542 2720005 या हेल्प डेस्क 1533 पर कॉल कर सकते हैं।
