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ट्विशा शर्मा मौत मामला : दहेज प्रताड़ना का एंगल कमजोर, CBI को नहीं मिले सबूत; कोर्ट ने कहा- Dowry वाली बात हटाओ

ट्विशा शर्मा की मौत के मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि CBI की चार्जशीट में दहेज प्रताड़ना का आरोप साबित नहीं हुआ है। लिहाजा कोर्ट ने आरोपी सास गिरीबाला सिंह को मामूली राहत दी है।

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ट्विशा शर्मा मौत मामले में दहेज प्रताड़ना का एंगल कमजोर

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में उनकी सास गिरीबाला सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से कहा गया कि जांच के दौरान दहेज प्रताड़ना के आरोपों को साबित करने वाले कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। मामले में गिरीबाला सिंह को मामूली राहत मिली है।

सुनवाई के दौरान सामने आया कि CBI की चार्जशीट में दहेज प्रताड़ना का आरोप साबित नहीं हुआ है। जांच के दौरान भी CBI को दहेज प्रताड़ना से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिले। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने गिरीबाला सिंह के वकीलों को उनके आवेदन से दहेज प्रताड़ना से जुड़ी बात हटाने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि आवेदन में दहेज प्रताड़ना से संबंधित तथ्य को हटाया जाए। गिरीबाला सिंह की जमानत याचिका पर अब मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। गिरीबाला सिंह के वकील सुरेंद्र सिंह ने सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े पक्ष कोर्ट के सामने रखे।

Pushpendra kumar
पुष्पेंद्र कुमारauthor

पुष्पेंद्र कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में चीफ कॉपी एडिटर के रूप में सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से वे पिछले 7 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक खबरें लिखी हैं। पुष्पेंद्र हाइपर-लोकल मुद्दों, रेलवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कृषि और मौसम से जुड़ी खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं। शहर से लेकर गांव-देहात तक की संवेदनशीलताओं को समझते हुए वे लोकल खबरों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल तथ्यपूर्ण होता है, बल्कि पाठकों से भावनात्मक रूप से भी जुड़ता है।

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