मध्य प्रदेश के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने उन्हें निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। जबलपुर हाई कोर्ट की वैकेशन बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मामले के तथ्यों, गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों पर गंभीर विचार नहीं किया। अदालत ने साफ कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर यह नहीं कह सकते हैं कि आरोप केवल ट्विशा के पति समर्थ सिंह तक सीमित हैं।
कोर्ट ने कहा- ट्रायल कोर्ट ने नहीं किया गंभीर विचार
यह हाई-प्रोफाइल केस अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के पास है। जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट को बताया कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह से हिरासत में पूछताछ जरूरी है, इसलिए उनकी अग्रिम जमानत को रद्द किया जाना चाहिए। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भोपाल की 10वीं अतिरिक्त सत्र अदालत द्वारा 15 मई 2026 को दिए गए अग्रिम जमानत आदेश को निरस्त कर दिया।
ट्विशा केस में गवाहों के बयान बने अहम
हाई कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धाराओं 80(2), 85, 3(5) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धाराओं 3 और 4 के तहत दर्ज मामले में यह फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि यह स्वीकार तथ्य है कि मृतका ट्विशा शर्मा गर्भवती थीं और दो महीने के अंदर उनका गर्भपात कराया गया। शिकायतकर्ता पक्ष ने आरोप लगाया है कि गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह ने ट्विशा पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया था, जबकि बचाव पक्ष का दावा है कि ट्विशा खुद ही अपना गर्भपात कराना चाहती थीं।
पति समर्थ सिंह को CBI हिरासत में भेजा गया
हाई कोर्ट ने गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि 13 मई से ही कई लोगों ने ट्विशा को प्रताड़ित करने और गर्भपात के लिए दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए थे। अदालत ने सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप चैट्स का भी जिक्र किया और कहा कि इनसे आरोप केवल पति तक सीमित नहीं दिखाई देते। इस बीच भोपाल की अदालत ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह को CBI हिरासत में भेज दिया है। बाद में सीबीआई टीम समर्थ के साथ उसके कटारा हिल्स स्थित घर भी पहुंची, जहां आगे की जांच की गई। बता दें कि पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं, जिसके बाद से पूरे देश में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।
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