संभल के CJM विभांशु सुधीर का हुआ ट्रांसफर, CO अनुज चौधरी समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ दिया था FIR का आदेश
- Reported by: गौरव श्रीवास्तवEdited by: Nilesh Dwivedi
- Updated Jan 20, 2026, 11:47 PM IST
संभल हिंसा मामले में FIR दर्ज करने के आदेश देने वाले CJM विभांशु सुधीर का तबादला कर उन्हें सुल्तानपुर भेज दिया गया है। अब उन्हें CJM पद से हटाकर सीनियर सिविल जज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस ट्रांसफर ने न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासनिक फैसलों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर के ट्रांसफर पर उठे सवाल (प्रतीकात्मक फोटो)
CJM Vibhanshu Sudheer Transfer: संभल हिंसा मामले में सीओ अनुज चौधरी समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया है। उन्हें सुल्तानपुर भेजा गया है और अब वे सिविल जज (सीनियर डिविजन) के पद पर कार्यरत रहेंगे। गौरतलब है कि सीजेएम न्यायपालिका में एक वरिष्ठ पद होता है, जिसके पास व्यापक प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार होते हैं। ऐसे में मौजूदा हालातों में उनका यह स्थानांतरण कई सवालों को जन्म दे रहा है।
24 नवंबर 2024 को हुई घटना
बता दें कि, संभल जिले में नवंबर 2024 में हुई हिंसा के मामले में सीजेएम ने संज्ञान लिया था। विभांशु सुधीर की अदालत ने यामीन नामक व्यक्ति की याचिका पर तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता यामीन ने आरोप लगाया कि उनके 24 वर्षीय बेटे आलम को 24 नवंबर 2024 को घर से रस्क बेचने के लिए निकलने पर शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में पुलिस ने गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
12 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया
याचिका में कहा गया कि यह फायरिंग बिना किसी उकसावे के की गई और पुलिस ने हिंसा को दबाने के नाम पर निर्दोष युवक को निशाना बनाया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने घटना के बाद उचित जांच नहीं की और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने में भी लापरवाही बरती। इस मामले में कुल 12 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें संभल कोतवाली के इंस्पेक्टर भी शामिल हैं।
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