Pune News: पुणे में जिन वाहन चालकों के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) नहीं है, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पीयूसी के बिना वाहन चलाने वालों पर पुणे ट्रैफिक पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। पुणे ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, शहर के 4.4 मिलियन वाहन मालिकों में से केवल 0.9 मिलियन के पास ही पीयूसी है। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के अनुसार, ड्राइवरों के लिए पीयूसी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। पीयूसी वाहन के उत्सर्जन स्तरों का परीक्षण करने के बाद हर एक वाहन मालिक को जारी किया जाने वाला एक प्रमाण पत्र है।
प्रमाण पत्र वाहनों की ओर से उत्पन्न उत्सर्जन के बारे में जानकारी देता है और वह निर्धारित सीमा के भीतर हैं या नहीं। इन उत्सर्जन स्तरों का परीक्षण अधिकृत केंद्रों पर किया जाता है जो ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर स्थित होते हैं। पीयूसी प्रमाण पत्र जैसे बाइक बीमा, पंजीकरण इत्यादि हर समय वाहन के साथ रखना अनिवार्य होता है।
इसलिए पीयूसी होना जरूरी
पुणे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अजीत शिंदे ने कहा है कि शहर के अधिकांश लोग पीयूसी प्रमाणपत्रों के पंजीकरण को बहुत हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनका वाहन नया है इसलिए इससे धुआं नहीं निकलेगा इसलिए पीयूसी जरूरी नहीं है। हालांकि, प्रमाण पत्र हर वाहन के लिए महत्वपूर्ण है और ट्रैफिक पुलिस उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है जो पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं बनवा रहे हैं। 2022 में, पुणे शहर के कुल 1,65,623 लोगों ने पीयूसी प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण कराया और पुणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने 27,000 रुपये जुटाए।यहां देखें वाहनों की पीयूसी की फीस और जुर्माना
ऐसे में अब एक बार फिर से ट्रैफिक पुलिस ने पीयूसी न रखने वाले वाहनों चालकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। हम आपको बताते हैं कि पुणे में कुल पीयूसी के कितने केंद्र हैं और इसके न होने पर ट्रैफिक पुलिस कितना जुर्माना लगा सकती है।पुणे में 288 पीयूसी केंद्र
प्रमाण पत्र शुल्क
125 रुपये फोर व्हीलर वाहन (पेट्रोल)150 रुपये फोर व्हीलर वाहन (डीजल)
50 रुपये टू व्हिलर
100 रुपये थ्री व्हीलर (पेट्रोल)
125 रुपये थ्री व्हीलर (सीएनजी)
पीयूसी के बिना वाहन चलाने/सवारी करने पर जुर्माना
2,000 रुपये टू व्हीलर2,000 रुपये थ्री व्हीलर
4,000 रुपये फोर व्हीलर वाहन
