Pune Crime News: शख्स ने नशा करने से किया मना तो नाबालिगों ने बेरहमी से पीटा, जांच में जुटी पुलिस

Pune Crime News: पुणे में तीन नाबालिगों ने एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की है। पीड़ित शख्स एक नाबालिग को नशा न करने की सलाह दे रहा था, लेकिन नाबालिग ने उसकी बात को न समझते हुए उल्टा अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया।

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पुणे में तीन नाबालिगों ने एक शख्स की बेरहमी से की पिटाई।

मुख्य बातें
  1. पुणे में तीन नाबालिगों ने एक शख्स की बेरहमी से की पिटाई
  2. पीड़ित शख्स एक नाबालिग को नशा न करने की दे रहा था सलाह
  3. पीड़ित शख्स एक नाबालिग को नशा न करने की सलाह दे रहा था

Pune Crime News: पुणे में तीन नाबालिगों ने एक शख्स की बेरहमी से पीटा है। पीड़ित शख्स नाबालिगों को नशा न करने की नसीहत दे रहे थे, लेकिन उसकी न सुनकर नशेड़ी नाबालिगों ने शख्स पर हमला कर दिया। मामले पर पुलिस ने कहा है कि, सिंहगढ़ रोड पुलिस ने बुधवार को पिछले विवाद को लेकर एक व्यक्ति पर धारदार हथियारों से हमला करने के आरोप में तीन नाबालिगों को गिरफ्तार किया।

पीड़ित का नाम आदेश सुरेश सोनावणे (30) है, जिसने खुद पर हुए हमले की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सोनावणे की शिकायत के मुताबिक, पांच नाबालिग लड़कों के एक ग्रुप ने बुधवार सुबह करीब 10 बजे धायरी क्षेत्र के पास उस पर हसिया और लकड़ी के डंडों से हमला कर दिया था।

पीड़ित ने नशा न करने की दी सलाहशिकायतकर्ता ने कहा है कि, एक महीने पहले उसने एक नाबालिग को पेट्रोल सूंघते हुए पकड़ा और उसे हर तरह की नशीली दवाओं की गतिविधि से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन 15 वर्षीय ने शिकायतकर्ता के साथ पुराने हिसाब चुकता करने का फैसला किया। बुधवार की सुबह, जब सोनावणे एक दुकान पर था, तो नाबालिग लड़कों के एक ग्रुप ने उन पर हसिया और लकड़ी के डंडों से हमला किया और उनसे दूर रहने की धमकी दी।

पीड़ित को आए 8-10 टांकेघायल सोनावणे को राहगीरों ने तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज चल रहा है और उसे 8-10 टांके लगे हैं। मामले पर सिंहगढ़ रोड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शैलेश सांखे ने कहा है कि, हमने घटना के संबंध में मामला दर्ज किया है और हम दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे।

पुलिस ने बताया है कि, आरोपी नाबालिगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 143 (गैरकानूनी इकट्ठा होने की सजा), 147 (दंगा के लिए सजा) और शस्त्र अधिनियम की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि, एक नाबालिग आरोपी सिंहगढ़ रोड थाने में दर्ज कई शारीरिक अपराधों में शामिल था।

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