पुणे

Pune Crime News: चोरी के शक में लोगों ने शख्स को पीट-पीटकर किया बेहोश, पुलिस ने 6 को गिरफ्तार किया

  • Agency by: Agency
  • Updated Sep 27, 2022, 06:50 PM IST

Pune Crime News: पुणे में कुछ लोगों की भीड़ ने एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की है। शख्स को भीड़ ने इतना पीटा की वह मौके पर ही बेहोश हो गया। भीड़ को पीड़ित शख्स डकैती करने वाले गिरोह का सदस्य लगा, क्योंकि आसपास इलाके में चोरी के मामले बढ़ गए हैं। पुलिस नेइस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।

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पुणे में लोगों ने एक व्यक्ति को पीटा।

KEY HIGHLIGHTS
कुछ लोगों की भीड़ ने एक शख्स की बेरहमी से की पिटाईभीड़ ने इतना पीटा की वह मौके पर ही हो गया बेहोशपुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार

Pune Crime News: पुणे में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां कुछ लोगों की भीड़ ने चोरी के शक में एक शख्स को बेरहमी से पीटा की है। उसको इतना पीटा की वह बेहोश हो गया। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 6 को गिरफ्तार किया है। घटना शनिवार रात पुणे के धायरी की है। सिंहगढ़ रोड थाने में रविवार को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

पीड़ित का नाम गणपतसिंह मेरावी है जो धायरी के एक श्रमिक शिविर में रहता है और मध्य प्रदेश कारहने वाला है। शनिवार की देर रात डीएसके स्कूल के पास लोगों का एक ग्रुप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। रात करीब 1:30 बजे मेरावी सड़क किनारे जश्न देखने के लिए खड़ा था।

पीड़ित से ग्रुप ने पूछे सवाल

ग्रुप को वह देखने में अजीब लगा तो उन्होंने मेरावी से उसका पता और काम के बारे में कुछ सवाल पूछे, जिसका वह जवाब नहीं दे सका। स्थानीय लोगों में से एक को उस पर डकैती करने वाले गिरोह के सदस्य होने का शक हुआ क्योंकि आसपास के इलाके में चोरी के मामले बढ़ गए हैं। पुलिस के अनुसार, ग्रुप ने मेरावी को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और वह बेहोश हो गया। सिंहगढ़ रोड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शैलेश सांखे ने कहा है कि, लोगों के एक समूह ने इस मजदूर पर हमला किया। उसे गंभीर चोटें आई हैं। हमने मामला दर्ज कर लिया है।

कई धाराओं के तहत मामला दर्ज

मेरावी के एक दोस्त सुकलसिंह मसराम (35) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, सिंहगढ़ रोड पुलिस ने धारा 307 (हत्या का प्रयास), 141 (गैरकानूनी इकट्ठा होना), 143 (गैरकानूनी इकट्ठा होने की सजा), 144 के तहत मामला दर्ज किया है। घातक हथियार से लैस गैरकानूनी सभा में शामिल होना), 147 (दंगा करने की सजा), भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और एपीआई चंदनशिव मामले की जांच कर रहे हैं।

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