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नोएडा-ग्रेटर नोएडा में अगले 10 दिन तक धारा 163 लागू, क्या खुला-क्या बंद? उल्लंघन पर होगा एक्शन

Noida Section 163 Imposed: आगामी त्योहारों, प्रतियोगी परीक्षाओं और किसान संगठनों के प्रदर्शनों को देखते हुए गौतमबुद्धनगर (नोएडा-ग्रेटर नोएडा) जिला प्रशासन ने 10 से 20 अक्टूबर 2026 तक धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत जिले में बिना अनुमति भीड़ जुटाने, ड्रोन उड़ाने, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और हथियारों के प्रदर्शन पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है।

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नोएडा में धारा 163 लागू (फाइल फोटो)

Noida Section 163 Imposed: त्योहारों के मौसम, परीक्षाओं और विभिन्न किसान संगठनों के प्रस्तावित धरना-प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्धनगर पुलिस (Noida police) कमिश्नरेट ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस दौरान सार्वजनिक सुरक्षा और शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर पूरी तरह से नकेल कसने की तैयारी की गई है।

जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, जिले में बिना किसी पूर्व अनुमति के पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह जुटने, जुलूस निकालने या किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। प्रदर्शन के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने, हथियारों का प्रदर्शन करने और किसी भी प्रकार की हर्ष फायरिंग पर भी सख्त रोक लगा दी गई है। भड़काऊ भाषण देने, नारेबाजी करने या सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी।

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक

त्योहारों और आयोजनों को लेकर भी कड़े नियम बनाए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति नमाज, पूजा-पाठ या अन्य धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा के लिहाज से सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर के दायरे में और अन्य सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी करने पर रोक लगा दी गई है। चाइनीज मांझा और लोहे के तार की बिक्री एवं इस्तेमाल पर भी पाबंदी जारी रहेगी।

BNS की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई

आगामी परीक्षाओं को देखते हुए प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भीड़ जुटाना, बिना अनुमति इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या मोबाइल ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इतना ही नहीं, परीक्षा के दिन और उससे एक दिन पहले परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में फोटोकॉपी की दुकानें चलाने की अनुमति नहीं होगी।

बाजार, दुकानें या औद्योगिक प्रतिष्ठान जबरन बंद कराने वालों तथा पुलिसकर्मियों या सरकारी कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है।

Anuj Mishra
अनुज मिश्राauthor

अनुज मिश्रा भारत के अग्रणी क्राइम और इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारों में से एक हैं। वह वर्तमान में टाइम्स नाउ नवभारत में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। पिछले करीब दो दशकों से अनुज मिश्रा ने अपराध, आंतरिक सुरक्षा और संगठित अपराध से जुड़े मामलों की गहन रिपोर्टिंग और संपादकीय नेतृत्व किया है। उन्होंने सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग, एनआईए और खुफिया एजेंसियों से संबंधित बड़ी और संवेदनशील खबरों को नज़दीकी से कवर किया है। अनुज मिश्रा की सबसे बड़ी ताक़त उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग है। हर बड़ी और अहम खबर में वह ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद रहकर घटनाओं की प्रत्यक्ष कवरेज करते रहे हैं। यही कारण है कि उनकी रिपोर्टिंग में जमीनी सच्चाई और तथ्य हमेशा साफ़ झलकते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत से जुड़ने से पहले अनुज मिश्रा देश के कई बड़े टेलीविज़न न्यूज़ चैनलों के साथ काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता और एडिटोरियल स्किल्स से अलग पहचान बनाई। अनुज ने न केवल देश-विदेश की बड़ी खबरों को जनता तक पहुँचाया है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और सत्ता गलियारों से जुड़े घटनाक्रमों पर भी पैनी नज़र रखी है। उनकी पत्रकारिता शैली तथ्यपरक, इन्वेस्टिगेटिव और जमीनी हकीकत पर आधारित मानी जाती है। उन्होंने आतंकवाद, संगठित अपराध, ड्रग्स सिंडिकेट, हाई-प्रोफाइल जांच और सियासी घटनाक्रमों पर कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है।

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