Noida Section 163 Imposed: त्योहारों के मौसम, परीक्षाओं और विभिन्न किसान संगठनों के प्रस्तावित धरना-प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्धनगर पुलिस (Noida police) कमिश्नरेट ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस दौरान सार्वजनिक सुरक्षा और शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर पूरी तरह से नकेल कसने की तैयारी की गई है।
जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, जिले में बिना किसी पूर्व अनुमति के पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह जुटने, जुलूस निकालने या किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। प्रदर्शन के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने, हथियारों का प्रदर्शन करने और किसी भी प्रकार की हर्ष फायरिंग पर भी सख्त रोक लगा दी गई है। भड़काऊ भाषण देने, नारेबाजी करने या सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी।
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रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक
त्योहारों और आयोजनों को लेकर भी कड़े नियम बनाए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति नमाज, पूजा-पाठ या अन्य धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा के लिहाज से सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर के दायरे में और अन्य सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी करने पर रोक लगा दी गई है। चाइनीज मांझा और लोहे के तार की बिक्री एवं इस्तेमाल पर भी पाबंदी जारी रहेगी।
BNS की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई
आगामी परीक्षाओं को देखते हुए प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भीड़ जुटाना, बिना अनुमति इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या मोबाइल ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इतना ही नहीं, परीक्षा के दिन और उससे एक दिन पहले परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में फोटोकॉपी की दुकानें चलाने की अनुमति नहीं होगी।
बाजार, दुकानें या औद्योगिक प्रतिष्ठान जबरन बंद कराने वालों तथा पुलिसकर्मियों या सरकारी कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है।
