मुंबई

Mumbai Crime News: सिर्फ घूरने पर 3 लोगों ने 1 शख्स को उतारा मौत के घाट

  • Agency by: Agency
  • Updated Oct 25, 2022, 08:04 PM IST

Mumbai Crime News: मुंबई में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। तीन लोगों ने एक शख्स की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी है। घटना माटुंगा इलाके में एक रेस्तरां के पास हुई थी। आरोपियों ने मृतक को छाती और पेट पर लात-मुक्के से हमला किया था।

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घूरने पर तीन लोगों ने एक शख्स की हत्या की (प्रतीकात्मक तस्वीर)

KEY HIGHLIGHTS
  • तीन लोगों ने एक शख्स की बेरहमी से की हत्या
  • लात-मुक्के से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट
  • मृतक आरोपियों में से एक को घूर रहा था

Mumbai Crime News: कुछ अपराधिक घटनाएं ऐसी होती हैं, जो न केवल हैरान कर देने वाली होती बल्कि जानकर उनपर यकीन भी नहीं होता है। ऐसी ही एक घटना मुंबई में हुई है, जहां तीन लोगों ने सिर्फ एक शख्स की इस बात पर पीट-पीटकर हत्या कर दी क्योंकि मृतक उन तीनों में से एक को घूर रहा था। मृतक की पहचान रोनित भालेकर के तौर पर हुई है, जिसकी उम्र 28 साल की है और वह एक कॉल सेंटर में काम करता था।

पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए कहा है कि, घटना माटुंगा इलाके में एक रेस्तरां के पास हुई थी। रोनित भालेकर नशे में था। घटना के वक्त उसका दोस्त भी उसके साथ मौजूद था। पुलिस ने बताया है कि, रेस्तरां के पास तीन लोग मौजूद थे। नशे में रोनित भालेकर उन तीनों में से एक को घूर रहा था।

लात-मुक्के से बेरहमी से पीटा

घूरने को लेकर रोनित भालेकर और तीनों आरोपियों की बीच विवाद हो गया, और फिर देखते ही देखते हाथापाई हो गई। मामले की जांच कर रहे एक अधिकारी ने बताया कि, आरोपियों ने उसके सिर पर बेल्ट से कथित रूप से हमला किया। सभी ने रोनित भालेकर की छाती और पेट पर लात-मुक्के से मारा। फिर उसे जमीन पर पटक दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। मौके पर मौजूद दोस्त रोनित भालेकर को पास के सिविल अस्पताल लेकर गया, जहां उसे भर्ती करने से पहले मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

इसके बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ शाहू नगर पुलिस थाने में मामले दर्ज करवाया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 323, 324 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक) के और 34 (कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य इरादे से किए गए कार्य) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

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