कानपुर की अदालत ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले की गवाही 30 सितंबर से शुरू होगी, और सरकारी वकील का दावा है कि अदालत अगले तीन महीनों में फैसला सुना सकती है। यह मामला दिसंबर 2022 से संबंधित है, जब इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और अन्य सहयोगियों पर एक महिला के घर को जलाने के आरोप में कार्रवाई की गई थी।
इस आगजनी कांड में इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इसराइल आटे वाले को 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सभी को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। गुरुवार को इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां सभी सात आरोपियों पर औपचारिक रूप से गैंगस्टर एक्ट के आरोप तय किए गए। पेशी के बाद उन्हें वापस महाराजगंज जेल भेज दिया गया।
कोर्ट से बाहर आते समय इरफान सोलंकी ने कहा कि उन्हें गलत सजा दी गई है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बरी होने की उम्मीद जताई। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके परिवार के दो सदस्य आगामी चुनावों में भाग लेंगे, जिसमें एक संसदीय और दूसरा विधानसभा चुनाव शामिल है। वर्तमान में, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक हैं।
