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Gurugram News: सीएम फ्लाइंग स्क्वायड की बड़ी कार्रवाई, छापा मार गुरुग्राम में पकड़े 8343 किलो पटाखे

  • Agency by: Agency
  • Updated Oct 16, 2022, 07:39 PM IST

Gurugram News: गुरुग्राम सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने डाबोदा गांव में छापेमारी कर एक गोदाम से 8343 किलो पटाखे बरामद किए हैं। इन पटाखों की कीमत 80 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने गोदाम के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर गोदाम को सील कर दिया है।

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गुरुग्राम में पकड़े गए 8343 किलो पटाखे

Photo : Twitter
KEY HIGHLIGHTS
  • डाबोदा गांव में बने एक गोदाम में रखे गए थे ये पटाखे
  • सीएम फ्लाइंग ने अन्‍य विभागों के साथ मिलकर मारा छापा
  • गुरुग्राम में 31 जनवरी, 2023 तक पटाखों पर रहेगा बैन

Gurugram News: गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने बड़ी छापेमारी करते हुए एक गोदाम से 8343 किलो पटाखे बरामद किए हैं। यह छापेमारी गांव डाबोदा में की गई। यहां बने एक गोदाम से पूरे जिले में अवैध रूप से पटाखों की बिक्री हो रही थी। गोदाम से मिले इन पटाखों की कीमत करीब 80 लाख रुपये आंकी गई है। इस छापेमारी में सीएम फ्लाइंग टीम के साथ हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फायर ब्रिगेड और फरुखनगर थाना पुलिस भी मौजूद रही। पटाखे बरामद होने के बाद कंपनी के मालिक के खिलाफ फरुखनगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है।

बता दें कि, दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया है, लेकिन इसके बाद भी पटाखों की धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। इस वजह से जिला उपायुक्त की तरफ से कार्रवाई के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। साथ ही सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। यह छापेमार कार्रवाई नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार नरेंद्र कुमार की उपस्थिति में की गई।

नहीं मिले जरूरी कागजात, गोदाम को किया गया सील

सीएम फ्लाइंग के अनुसार, डाबोदा गांव में इस गोदाम का संचालन एक कंपनी कर रही थी। इस कंपनी के मालिक संजय दिल्‍ली के लाजपत नगर के रहने वाले हैं। अधिकारियों के अनुसार, जांच के समय कंपनी के संचालक किसी भी तरह का जरूरी कागज नहीं दिखा सके। जिस वजह से कंपनी के खिलाफ फरुखनगर थाने में मामला दर्ज कर गोदाम को सील कर दिया गया। बता दें कि, जिलाधीश तथा उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने जिले में सभी प्रकार के पटाखों के बनाने, बिक्री तथा चलाने को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश 31 जनवरी, 2023 तक लागू रहेगा। इस आदेश को लागू कराने के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगाई गई है। गुरुग्राम में एक सप्ताह के भीतर दो गोदामों को सील किए जा चुका है।

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