गुरुग्राम

गुरुग्राम: अपने प्यारे 'शेरू', 'टॉमी' को घुमाना चाहते हैं घर के बाहर तो जरूर देख लें नगर निगम के नए नियम

  • Reported by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Dec 9, 2022, 09:19 PM IST

Gurugram : साइबर सिटी में बिना पंजीयन के डॉग्स को लेकर बाहर निकलने पर नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं डॉग को भी जब्त किया जाएगा। जब्त किए गए डॉग्स का निगम में पंजीयन होने तक उन्हें गांव बसई स्थित शेल्टर होम में रखा जाएगा। पेनल्टी कितनी लगाई जाएगी इसे निगम के संबंधित अधिकारी तय करेंगे। निगम के अधिकारियों के मुताबिक शहर में अमेरिकन पिटबुल टेरियर, डोगो अर्जेंटीनो, रॉटविलर, नियपोलिटन मास्टिफ, बोरबोएल, प्रेसा कैनारियो, वोल्फ डाग, बैनडॉग, अमेरिकन बुलडॉग सहित फिला ब्रासिलेरो व केन कोरसो आदि 11 नस्लों के पेट डॉग को रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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गुरुग्राम में अपने पेट डॉग को बाहर ले जाने से पहले करवा लें पंजीकरण, नहीं तो फिर होगा ये। (सांकेतिक तस्वीर)

Photo : ANI
KEY HIGHLIGHTS
  • पेट डॉग का सबसे पहले निगम में रजिस्ट्रेशन करवा लें
  • बिना पंजीकरण के बाहर ले जाने पर पेट डॉग होगा जब्त, लगेगा जुर्माना
  • शहर में 11 प्रजातियों के डॉग्स को किया गया है बैन

Gurugram : पेट डॉग्स रखने वाले सावधान! साइबर सिटी गुरुग्राम में पेट डॉग्स का शौक रखने वालों के लिए ये अहम खबर है। अब साइबर सिटी में आप अपने पेट डॉग को बाहर ले जाने से पहले उसका पंजीयन जरूर करवा लें। नहीं तो निगम के कार्मिक आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिसमें पेट डॉग को पकड़ कर शेल्टर होम भेज देंगे। बीते गुरुवार को नगर निगम की टीम की ओर से 4 विदेशी नस्ल के पेट डॉग्स का जब्त कर शेल्टर होम भेजा गया है।

अब जब्त किए गए डॉग्स का निगम में पंजीयन होने तक उन्हें गांव बसई स्थित शेल्टर होम में रखा जाएगा। पेनल्टी कितनी लगाई जाएगी इसे निगम के संबंधित अधिकारी तय करेंगे। निगम अधिकारियों के मुताबिक शहर के भीमनगर से मिनी बुली, सेक्टर-14 से पाकिस्तानी बुली, सेक्टर 9 ए से जर्मन शेफर्ड व उल्लावास से एक पिटबुल नस्ल के पेट डॉग को जब्त किया गया है। इसमें हैरानी वाली बात तो ये है कि इन डॉग्स के ऑनर के पास निगम में रजिस्ट्रेशन नहीं होने के अलावा वैक्सीनेशन कार्ड भी नहीं है।

डॉग्स को पहनाना जरूरी होगा नेट कैप

निगम के अधिकारियों के मुताबिक गुरुग्राम नगर निगम की ओर से बीते 6 दिसंबर को आरडब्ल्यूए को पत्र भेजकर भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की एडवाइजरी की पालना के आदेश दिए गए थे। जिसमें पब्लिक नोटिस जारी कर प्रत्येक पेट डॉग ऑनर को रजिस्ट्रेशन करवाने, पब्लिक प्लेस पर डॉग को मुंह पर नेट कैप पहनाने व डॉग्स को बाहर घुमाते वक्त शिट बैग साथ ले जाने के आदेश दिए हैं। निगम में पेट डॉग के पंजीकरण की फीस 500 रुपए है। जिसकी एवज में डॉग को गले में पहनाने के लिए एक टोकन जारी किया जाएगा।

पेट डॉग्स की इन 11 नस्लों को किया बैन

निगम के अधिकारियों के मुताबिक शहर में अमेरिकन पिटबुल टेरियर, डोगो अर्जेंटीनो, रॉटविलर, नियपोलिटन मास्टिफ, बोरबोएल, प्रेसा कैनारियो, वोल्फ डाग, बैनडॉग, अमेरिकन बुलडॉग सहित फिला ब्रासिलेरो व केन कोरसो आदि 11 नस्लों के पेट डॉग को रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि गत 11 अगस्त को सिविल लाइंस इलाके में एक घरेलू सहायिका को डोगो अर्जेंटीनो प्रजाति के एक कुत्ते ने काट लिया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसके बाद पीड़िता ने उपभोक्ता फोरम में भी केस दायर कर दिया। जिस पर फोरम ने 11 प्रजातियों के डॉग्स को प्रतिबंध लगाने के आदेश निगम को दिए व निगम पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया था।
टाइम्स नाउ नवभारत
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