Traffic Restrictions On Yamuna Expressway: ग्रेटर नोएडा में चल रहे दो बड़े आयोजनों के लिए यातायात परामर्श जारी किया गया है। इंडिया एक्सपो सेंटर में चल रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो और बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट (बीआईसी) में आयोजित हो रहे मोटो जीपी इवेंट के लिए नोएडा एक्सप्रेस एवं यमुना एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद की गई है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 21 से 25 और मोटोजीपी इवेंट के लिए 22 से 25 सितंबर तक यातायात प्रतिबंध लागू है। इस इवेंट को ध्यान में रखते हुए आज रात से यमुना एक्सप्रेसवे चार दिन के लिए हो जाएगा बंद। यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए आगरा से नोएडा आने वाले लोगों के लिए यातायात परामर्श जारी किया गया है।
मोटो जीपी रेस का आयोजन
इन चार दिनों तक यमुना एक्सप्रेसवे से होकर नोएडा जाने वाली सभी यात्री बसें, हल्के, मध्यम व भारी कॉमर्शियल वाहन प्रतिबंधित होंगे। 25 सितंबर तक आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी (यूपी आईटीएस) और ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले मोटो जीपी रेस को लेकर ये यात्रा परामर्श जारी किए गए हैं।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध को लेकर संशोधित परामर्श जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे वाहनों के लिए शुक्रवार से सोमवार तक सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक और दिन में तीन बजे से रात 10 बजे तक प्रवेश निषेध का आदेश लागू रहेगा। हालांकि पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि दूध, सब्जियां और दवाइयां आदि जैसी आवश्यक सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
वैकल्पिक मार्क का करें इस्तेमाल
अपर पुलिस उपायुक्त यातायात अरूण चंद्र ने ने बताया कि 22 सितंबर से 25 सितंबर तक यमुना एक्प्रेसवे पर वाहनों को कमिश्नरेट आगरा के कुबेरपुर कट और खंदौली कट से एनएच 19 और वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा।
भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों पर रोक
पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह जारी बयान के अनुसार, ‘21 से 25 सितंबर तक आयोजित होने वाली व्यापार प्रदर्शनी-2023 और 22 से 24 सितंबर तक आयोजित होने वाले मोटो जीपी कार्यक्रम के मद्देनजर जारी यात्रा निषेध आदेश में संशोधन किया गया है। अब 22 सितंबर से 25 सितंबर तक सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे और दिन में तीन बजे से रात 10 बजे तक यात्रा निषेध आदेश लागू रहेगा।’ ये आदेश भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों पर लागू होगा।
