Fact Check: सोशल मीडिया और Whatsapp पर अक्सर एक दावा Viral होता है कि अगर किसी टोल प्लाजा पर गाड़ियों की कतार 100 मीटर से अधिक लंबी हो जाए, तो टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। इस दावे को इतनी मजबूती से रखा जाता है कि कई लोग इस दावे को सच मानकर टोल प्लाजा कर्मचारियों से बहस भी करते हैं। लेकिन, क्या वास्तव में ऐसा कोई नियम है? आइए जानते हैं इस वायरल दावे की सच्चाई -
क्या कहते हैं National Highways Fee Rules 2008
तथ्य जांच में सामने आया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 (National Highways Fee Rules, 2008) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत 100 मीटर से ज्यादा लंबी कतार होने पर वाहनों को स्वतः टोल शुल्क से छूट मिल जाती हो।
टोल प्लाजा के बोर्ड पर लिखी जाती है छूट की जानकारी
बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली पूरी तरह से निर्धारित नियमों और अधिसूचनाओं के अनुसार की जाती है। नियमों में जिन श्रेणियों को टोल टैक्स से छूट दी गई है, उनका स्पष्ट उल्लेख किया गया है और इसकी जानकारी टोल प्लाजा पर लगे बड़े-बड़े बोर्ड पर लिखी जाती है।
इन दिशा-निर्देशों के कारण फैला भ्रम
100 मीटर लंबी लाइन से जुड़े नियम को लेकर लोगों में भ्रम का एक कारण टोल प्लाजा संचालन से जुड़े दिशा-निर्देश हैं। इन दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि वाहनों की कतार को निर्धारित सीमा से अधिक न बढ़ने दिया जाए। नियमों में कहा गया है कि टोल प्लाजा पर यातायात को सुचारू रखा जाए। लेकिन, इसका यह मतलब कतई नहीं है कि कतार बढ़ते ही सभी वाहनों का टोल माफ हो जाता है।
टोल टैक्स में किसी भी प्रकार की छूट या विशेष सुविधा सिर्फ उन्हीं श्रेणियों को मिलती है, जिनका उल्लेख नियमों में किया गया है। इसलिए यात्रियों को सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज पर भरोसा करने के बजाय टोल प्लाजा पर लगे बड़े-बड़े बोर्ड पर आधिकारिक जानकारी और अधिसूचित नियमों की जांच करनी चाहिए।
फैक्ट चेक का निष्कर्ष क्या निकला?
- दावा : 100 मीटर से लंबी कतार होने पर टोल नहीं देना पड़ता।
- सच्चाई : यह दावा पूरी तरह से भ्रामक है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो सिर्फ कतार 100 मीटर पार होने पर टोल टैक्स से छूट देता हो।
