Delhi News: दिल्ली-NCR में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता और बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत 1 नवंबर 2026 से राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर वाहनों के प्रवेश के लिए नए और कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक विस्तृत एडवाइजरी जारी कर वाहन चालकों से अपील की है कि वे दिल्ली की ओर यात्रा करने से पहले अपने वाहनों की पात्रता और BS उत्सर्जन मानकों की जांच अवश्य कर लें, ताकि सीमाओं पर किसी भी असुविधा से बचा जा सके।
किन वाहनों को मिलेगी दिल्ली में एंट्री?
ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, केवल उन्हीं वाहनों को राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति होगी जो प्रदूषण नियंत्रण मानकों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। BS-6 उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले वाहन, CNG गाड़ियां, इलेक्ट्रिक वाहन और आवश्यक सेवाओं से जुड़े छूट प्राप्त वाहन ही नियमबद्ध तरीके से दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। सभी वाहनों के पास अद्यतन और वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) होना अनिवार्य होगा। बिना वैध PUCC वाले किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
इन वाहनों पर रहेगी पूरी तरह पाबंदी
जो वाहन BS-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं, उनके प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पड़ोसी राज्यों से आने वाली ऐसी बसें जो बीएस-6 या सीएनजी/ईवी मानकों को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें दिल्ली सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। ऐसे ट्रक और वाणिज्यिक वाहन जिनका गंतव्य दिल्ली नहीं है, उन्हें शहर के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे ट्रकों को पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से डायवर्ट किया जाएगा। नियमों के दायरे में ट्रैक्टर, जुगाड़ वाहन और दिल्ली से बाहर पंजीकृत गैर-अनुपालन वाले अन्य वाहनों पर भी सख्त पाबंदियां लागू रहेंगी।
फर्जी नो-एंट्री परमिशन पर 3 FIR दर्ज
प्रदूषण के स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में पहुंचने के बाद 21 अक्टूबर से ही GRAP का पहला चरण लागू कर दिया था। इसके अनुपालन को लेकर नार्दर्न रेंज के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉ. सचिन कुमार सिंघल के निर्देशों पर 27 अक्टूबर को दिल्ली की सीमाओं पर एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान फर्जी नो-एंट्री परमिशन का इस्तेमाल कर दिल्ली में घुसने का प्रयास कर रहे वाणिज्यिक वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2) और 340(2) के तहत संबंधित थानों में 3 FIR दर्ज की हैं।
हेल्पलाइन नंबर जारी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों और वाहन चालकों की सहायता के लिए समर्पित ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 और 1095 जारी किए हैं। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले इन नंबरों या आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए ट्रैफिक अपडेट जरूर जांच लें।
