दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर दिल्ली सरकार, LG दफ़्तर और अन्य नोटिस जारी किया है, बताया जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई में होगी, याचिका में दिल्ली सरकार के स्कूलों में खाली प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के खाली पदों को भरने की मांग की,
याचिका में दिल्ली सरकार के स्कूलों में अध्यापकों के खाली पदों पर नियमित भर्ती करने की मांग की।
याचिका में दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में 10वीं और 12 वीं कक्षा में आर्ट, साइंस, और कॉमर्स की पढ़ाई सुनिश्चित करने की मांग की, याचिका में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच के SIT बनाने की मांग किया, याचिका में टीचरों को विदेश में ट्रेनिंग पर भेजने के लिए गाइडलाइंस बनाने की मांग की है।
गौर हो कि हाल ही में दिल्ली में सरकारी स्कूलों के टीचरों का फिनलैंड में ट्रेनिंग का रास्ता साफ हो गया था, एलजी वीके सक्सेना ने शिक्षा विभाग की तरफ से टीचरों की फिनलैंड में ट्रेनिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, खास बात है कि एलजी ने ट्रेनिंग के लिए जाने वाले टीचरों की संख्या को भी बढ़ा दिया है।
पहले 52 टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजे जाने का प्रस्ताव था। अब इस संख्या को बढ़ाकर 87 कर दिया है इससे पहले एलजी ऑफिस की तरफ से इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई गई थी एलजी ऑफिस की तरफ से पहले विदेश में करवाई गई ट्रेनिंग का असेसमेंट करने को कहा गया था।
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