Sambhal News: चंदौसी की अदालत ने संभल हिंसा से जुड़े एक मामले में एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने साफ तौर से कहा है कि सात दिनों के भीतर आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह मामला आलम नामक व्यक्ति को गोली लगने की घटना से संबंधित है, जिसमें उसे तीन गोलियां लगी थीं। इसी घटना को लेकर पीड़ित पक्ष ने अदालत का रुख किया था, जिसके बाद कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
15 से 20 पुलिसकर्मियों ने की थी फायरिंग
जानकारी के अनुसार, इस प्रकरण में उस समय संभल में तैनात सर्किल ऑफिसर (सीओ) अनुज चौधरी का नाम भी सामने आया है। उनके अलावा तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज कुमार तोमर का नाम भी याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दर्ज कराया गया है। मामले में लगाए गए आरोपों के अनुसार, संभल में हुई हिंसा के दिन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज कुमार तोमर सहित करीब 15 से 20 पुलिसकर्मियों ने फायरिंग की थी, जिसमें आलम को तीन गोलियां लग गईं।
आलम के पिता ने क्या बताया?
आलम के पिता ने अदालत में बताया कि गोली लगने के बाद उसके इलाज के दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। अदालत के आदेश के बाद अब इस मामले में एफआईआर दर्ज की जानी है। वहीं, संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण बिश्नोई ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वे इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अपील किए जाने तक फिलहाल इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी।
