चण्डीगढ़

नवजोत सिंह सिद्धू आएंगे जेल से बाहर? प्रयास में जुटी कांग्रेस, भगवंत मान से वड़िंग ने की रिहाई की अपील

  • Agency by: Agency
  • Updated Feb 4, 2023, 06:55 PM IST

Navjot Singh Sidhu: पिछले साल 20 मई को, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रमुख सिद्धू को उच्चतम न्यायालय द्वारा एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद पटियाला की एक अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद जेल भेज दिया गया था। जिसके बाद से वो जेल में ही हैं।

Image

जल्द जेल से बाहर आएंगे नवजोत सिंह सिद्धू!

Photo : Twitter

Navjot Singh Sidhu: कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील की कि वह पार्टी नेता नवजोत सिंह सिद्धू की जल्द रिहाई पर विचार करें, जो 1988 में सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में पटियाला केंद्रीय कारागार में एक साल की सजा काट रहे हैं। अपील पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा जेलों में सजा काट रहे पांच दोषियों को विशेष छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के एक दिन बाद आई है। हालांकि सूची में सिद्धू का नाम नहीं है।

ट्वीट कर अपील

वड़िंग ने ट्वीट किया- "मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील करता हूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू की जल्द रिहाई पर भी विचार करें। न्याय के मामलों को पक्षपातपूर्ण विभाजन से ऊपर माना जाना चाहिए।"

आप की आलोचना

कयास लगाए जा रहे थे कि सिद्धू को गणतंत्र दिवस पर विशेष छूट दी जा सकती है। कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व प्रमुख शमशेर सिंह दूलो सहित पार्टी की प्रदेश इकाई के कई नेताओं ने पिछले महीने सिद्धू को रिहा नहीं करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) नीत सरकार की आलोचना की थी।

मई में जेल

पिछले साल 20 मई को, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रमुख सिद्धू को उच्चतम न्यायालय द्वारा एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद पटियाला की एक अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद जेल भेज दिया गया था। पंजाब मंत्रिमंडल ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस को ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के रूप में मनाने के लिए दूसरे चरण में पंजाब की जेलों में बंद दोषियों को विशेष छूट देने के मामले को शुक्रवार को मंजूरी दी। इसी तरह राज्य की जेलों में बंद उम्रकैद के दोषियों की समय पूर्व रिहाई की मांग करने वाले मामलों को भेजने को भी मंजूरी दे दी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ये विशेष छूट/समय से पहले रिहाई के मामले संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत पंजाब के राज्यपाल को सौंपे जाएंगे।

End of Article