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Indore News: इंदौर में मानवता शर्मसार, पड़ोसियों ने महिला को निर्वस्त्र कर पीटा; फिर गांव में घुमाया

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  • Updated Mar 27, 2024, 02:04 PM IST

मध्य प्रदेश के इंदौर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां होली के दिन पड़ोसी महिलाओं ने एक महिला को निर्वस्त्र करने के बाद पीटा और फिर उसे पूरे गांव में घुमाया।

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सांकेतिक फोटो।

Photo : BCCL

Indore News: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में होली के त्योहार पर 30 वर्षीय महिला को मामूली विवाद में दिनदहाड़े निर्वस्त्र करके पीटने और आम रास्ते पर घुमाने के आरोप में चार महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

होली के दिन शर्मनाक घटना

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सुनील मेहता ने बताया कि गौतमपुरा थाना क्षेत्र के बछोड़ा गांव में सोमवार को होली के त्योहार पर चार महिलाओं ने एक महिला को उसके घर से जबरन बाहर निकालकर पीटा और सरेआम निर्वस्त्र करके अपमानित किया। उन्होंने बताया कि चारों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पड़ोसियों ने क्यों किया ऐसा?

मेहता ने बताया कि उन्होंने बुधवार को गांव का दौरा किया। उन्होंने बताया कि गांव में हालात शांतिपूर्ण हैं, लेकिन अपने साथ अपमानजनक कृत्य से क्षुब्ध होकर पीड़ित महिला अपने मायके चली गई है। मेहता ने बताया कि आरोपियों में शामिल एक महिला को संदेह था कि पीड़ित महिला उसकी सास को उसके खिलाफ भड़का रही है और वह उसकी सास को उसे बिना बताए मंदसौर ले गई थी।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित और आरोपी पक्ष की महिलाएं अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग से ताल्लुक रखती हैं। मेहता ने बताया कि गांव के कुछ तमाशबीनों ने महिला के साथ हुए अपमानजनक कृत्य का वीडियो बनाकर इसे प्रसारित किया था और इन लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं।

पीड़िता लगाती रही मदद की गुहार

चश्मदीदों ने बताया कि आरोपी महिलाओं ने पीड़ित महिला को उसके घर से खींचकर बाहर निकाला और निर्वस्त्र कर दिया। उन्होंने बताया कि घटना के समय पीड़ित महिला रहम की गुजारिश करती रही, लेकिन आरोपी महिलाओं ने उसकी एक न सुनी और उन्होंने सरेआम उसके कपड़े फाड़कर उसे निर्वस्त्र कर दिया तथा उसे इसी हालत में पीटते हुए गांव के आम रास्ते पर कुछ दूर तक ले जाया गया।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना को लेकर भारतीय दंड विधान की धारा 323 (मारपीट), धारा 354-ए (लैंगिक उत्पीड़न) और धारा 452 (मारपीट की तैयारी के बाद जबरन घर में घुसना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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