Aadhaar card: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। यूआईडीएआई ने स्कूल कार्ड, प्रधानाध्यापक, पार्षद, विधायक और सांसद के सत्यापन से बनने वाले बच्चों और बड़ों के आधार कार्ड पर अब रोक लगा दी गई है। अब 0 से पांच वर्ष तक के बच्चों के आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र और पांच वर्ष से ऊपर के लिए सरकारी प्रमाण पत्रों से ही आधार कार्ड बन सकेंगे। 26 जनवरी से नया नियम लागू हुआ है। इससे आगरा के हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नए नियम के अनुसार, जनप्रतिनिधियों का सत्यापित फार्म महज अब पता प्रमाणित करने के काम आएगा।
दरअसल, आधार कार्ड में लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे थे, इस पर यूआईडीएआई ने नियमों में बदलाव किया है। पहले 0 से पांच वर्ष तक के बच्चों के आधार कार्ड आसानी से बन जाते थे। बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की परिजनों को जरूरत नहीं होती थी।
