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नॉमिनी या लीगल हेयर कौन है आपकी वसीयत का असली मालिक?

अक्सर लोग बैंक खाते या निवेश में नॉमिनी को ही संपत्ति का असली मालिक मान लेते हैं, लेकिन कानूनन ऐसा नहीं है। परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए नॉमिनी और कानूनी उत्तराधिकारी के बीच के इस बारीक फर्क को समझना बहुत जरूरी है।

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नॉमिनी या लीगल हेयर कौन है आपकी वसीयत का असली मालिक?

व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके बैंक खातों, म्यूचुअल फंड्स, बीमा पॉलिसियों और प्रॉपर्टी जैसी संपत्तियों का असली हकदार कौन होगा, इसे लेकर आम लोगों के मन में अक्सर बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है। ज्यादातर लोगों का यही मानना होता है कि बैंक खाते या किसी भी निवेश में जिस व्यक्ति का नाम 'नॉमिनी' (Nominee) के रूप में दर्ज है, वही उस पूरी संपत्ति का अंतिम और एकमात्र मालिक बन जाता है। लेकिन कानूनी रूप से यह धारणा बिल्कुल गलत है और कई परिवारों में इसी गलतफहमी की वजह से संपत्ति के बंटवारे को लेकर बड़े पैमाने पर विवाद खड़े हो जाते हैं।

कानून की नजर में नॉमिनी केवल एक ट्रस्टी या केयरटेकर की तरह होता है, जिसे संपत्ति की देखभाल करने और उसे असली कानूनी वारिसों तक सुरक्षित पहुँचाने की जिम्मेदारी दी जाती है, न कि उस संपत्ति को हमेशा के लिए अपने पास रखने का पूर्ण अधिकार।

नॉमिनी और लीगल हेयर में क्या होता है फर्क?

इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए नॉमिनी और लीगल हेयर (Legal Heir यानी कानूनी वारिस) के बीच के बुनियादी फर्क को जानना बेहद जरूरी है। जब कोई व्यक्ति बैंक या किसी वित्तीय संस्थान में अपना खाता खुलवाता है, तो वह किसी अपने करीबी का नाम नॉमिनी के तौर पर दर्ज करवा देता है, ताकि उस व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाने पर कागजी कार्रवाई और पैसे निकालने की प्रक्रिया आसान हो सके। बैंक या संस्थान नॉमिनी को पैसे सौंपकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं होता कि वह पैसा या संपत्ति उस नॉमिनी की अपनी हो गई। उस संपत्ति पर असली हक मृतक के कानूनी वारिसों का होता है, जिन्हें उत्तराधिकार कानून (Succession Laws) या मृतक द्वारा छोड़ी गई वसीयत (Will) के आधार पर तय किया जाता है। यदि मृतक ने अपनी वसीयत बनाई है, तो संपत्ति का वितरण उसी के अनुसार होगा, भले ही नॉमिनी कोई और व्यक्ति क्यों न हो।

Will क्या है?

यही कारण है कि वित्तीय विशेषज्ञ और वकील हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि केवल नॉमिनेशन पर निर्भर रहने के बजाय एक स्पष्ट और कानूनी रूप से वैध वसीयत (Will) जरूर तैयार करनी चाहिए। वसीयत वह दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार यह साफ-साफ लिखता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी कौन सी संपत्ति किस परिवारिक सदस्य या अन्य व्यक्ति को मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति ने वसीयत नहीं बनाई है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या अन्य संबंधित पर्सनल लॉ के तहत उसके सभी कानूनी वारिसों (जैसे बेटा, बेटी, पत्नी, माता आदि) के बीच संपत्ति का समान या तय हिस्सों में कानूनी रूप से बँटवारा किया जाता है। ऐसे मामलों में यदि नॉमिनी और लीगल हेयर अलग-अलग व्यक्ति हैं, तो कानूनी वारिस कोर्ट या आपसी सहमति के जरिए अपनी संपत्ति का दावा कर सकते हैं, और नॉमिनी उस पैसे को अपने पास रखने का कानूनी हक नहीं रखता है।

इस तरह की जटिलताओं और पारिवारिक विवादों से बचने का सबसे बेहतरीन उपाय यही है कि व्यक्ति अपने जीवनकाल में ही अपनी संपत्तियों के नॉमिनेशन को अपडेट रखे और साथ ही एक पुख्ता वसीयत भी तैयार करवा ले। वसीयत होने से चीजें बेहद पारदर्शी हो जाती हैं और किसी भी बैंक, कंपनी या अदालत में उत्तराधिकार को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होती है। नॉमिनी का नाम सही होने से वित्तीय संस्थानों से फंड ट्रांसफर की शुरुआती प्रक्रिया तेजी से पूरी हो जाती है, और वसीयत यह तय करती है कि अंततः वह संपत्ति किस सही हकदार के पास जाएगी। इसलिए, वित्तीय नियोजन का यह एक बेहद अहम पहलू है जिस पर हर परिवार को समय रहते ध्यान देना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनचाही कानूनी या पारिवारिक उलझन से बचा जा सके।

Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठीauthor

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिचा, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्स प्लानिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। अब तक 8,000 से अधिक कंटेंट लिख चुकी रिचा की विशेषता है—जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से पाठकों तक पहुंचाना। वह ऐसी स्टोरीज तैयार करती हैं जो न केवल जानकारीपूर्ण होती हैं, बल्कि आम पाठक की वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।

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