Unified Pension Scheme 2025: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एक विकल्प के रूप में शनिवार, 25 जनवरी को अधिसूचित कर दिया। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को एश्योर्ड पेआउट, स्ट्रक्चरल रिटायरमेंट बेनिफिट और अतिरिक्त लचीलापन प्रदान करना है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के पात्रता मानदंड
यूनिफाइड पेंशन स्कीम उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी, जो NPS के तहत आते हैं और UPS का विकल्प चुनते हैं।
किन परिस्थितियों में एश्योर्ड पेआउट मिलेगा
- 10 साल या उससे अधिक की सेवा के बाद रिटायरमेंट।
- FR 56(j) नियम के तहत बिना दंड के रिटायरमेंट।
- 25 साल की सेवा के बाद VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति)।
- हालांकि, सेवा से हटाने, बर्खास्तगी या इस्तीफे के मामलों में यह विकल्प लागू नहीं होगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के मुख्य लाभ
स्ट्रक्चर्ड रिटायरमेंट बेनिफिट्स
- 25 साल या अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक पे का 50% एश्योर्ड पेआउट।
- 25 साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों को अनुपातिक पेंशन।
- 10 साल या उससे अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को हर महीने न्यूनतम ₹10,000 का एश्योर्ड पेआउट।
पारिवारिक लाभ
रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने पर विवाहित पति/पत्नी को एश्योर्ड पेआउट का 60% हिस्सा परिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। एश्योर्ड पेआउट और पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत (DR) दी जाएगी। DR की गणना महंगाई भत्ते (DA) की तर्ज पर होगी। रिटायरमेंट पर कर्मचारी को बेसिक पे और महंगाई भत्ते का 10% एकमुश्त भुगतान मिलेगा।
योजना का उद्देश्य
यह नई योजना कर्मचारियों और उनके परिवारों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसके तहत कर्मचारियों को उनके सेवा कार्यकाल के आधार पर संरचित लाभ दिए जाएंगे।
