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अनिल अंबानी को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस पर अगले आदेश तक जारी रहेगी रोक

Anil Ambani: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को अनिल अंबानी को बड़ी राहत दी। हाई कोर्ट ने ब्लैक मनी एक्ट के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अनिल अंबानी को भेजे गए कारण बताओ नोटिस और जुर्माने की मांग वाले नोटिस पर अगले आदेश तक अस्थाई रोक को बरकरार रखने का फैसला सुनाया।

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Anil Ambani: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी को दी राहत

Photo : BCCL
KEY HIGHLIGHTS
  • अनिल अंबानी को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत
  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस पर अस्थाई रोक बरकरार
  • 28 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई

Anil Ambani: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) द्वारा ब्लैक मनी एक्ट के तहत उद्योगपति अनिल अंबानी को भेजे गए कारण बताओ नोटिस और जुर्माने की मांग पर अस्थाई रोक को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने अगले आदेश तक आगे बढ़ा दिया है। जस्टिस गौतम पटेल और नीला गोखले की बेंच ने नोटिस और जुर्माने को चुनौती देने वाली अनिल अंबानी की याचिका की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को तय करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है।

कारण बताओ नोटिस के बाद जुर्माने वाली मांग के नोटिस पर भी अंतरिम रोक

हाई कोर्ट ने सितंबर, 2022 में कारण बताओ नोटिस पर लंबित सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसी साल मार्च में अनिल अंबानी के वकील रफीक दादा ने कोर्ट को बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बाद में उनके क्लाइंट को जुर्माने की मांग वाला नोटिस भी भेज दिया। इसके बाद अदालत ने जुर्माने की मांग वाले नोटिस पर भी अंतरिम रोक लगा दी।

इनकम टैक्स के वकील ने हलफनामा दाखिल करने के लिए मांगा था 2 हफ्ते का समय

बुधवार को सुनवाई शुरू होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पहुंचे एडवोकेट अखिलेश्वर शर्मा ने संशोधित याचिका के जवाब में ‘व्यापक हलफनामा’ दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था। शर्मा ने कहा, “कुछ और प्रतिवादी जोड़ते और कुछ नए दस्तावेज लगाकर याचिका को संशोधित किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व्यापक हलफनामा दाखिल करने के लिए समय की मांग करता है।”

420 करोड़ रुपये की कथित टैक्स चोरी पर जारी हुआ था नोटिस

अदालत ने 21 अप्रैल तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दे दिया है। याचिका को सुनवाई के लिए 28 अप्रैल को लिस्ट किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 8 अगस्त, 2022 को अनिल अंबानी को कथित रूप से दो स्विस बैंक खातों में रखे गए 814 करोड़ रुपये से ज्यादा के अघोषित धन पर टैक्स में 420 करोड़ रुपये की कथित चोरी के लिए नोटिस जारी किया था।

पीटीआई इनपुट्स के साथ

Sunil Chaurasia
सुनील चौरसियाauthor

<p>मैं सुनील चौरसिया,. मऊ (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला हूं और अभी दिल्ली में रहता हूं। मैं टाइम्स नाउ नवभारत में बिजनेस, यूटिलिटी और पर्सनल फाइनेंस पर काम कर रहा हूं। टाइम्स नाउ से पहले मैं ज़ी बिजनेस, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन, राजस्थान पत्रिका में काम कर चुका हूं। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपने रीडर्स तक उनके काम से जुड़ी जरूरी जानकारियां पहुंचा सकूं।</p>

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