Insider Trading Rule: पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में पारदर्शिता बढ़ाने के मकसद से इनसाइडर ट्रेडिंग कारोबार नियम एक नवंबर से लागू करेगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। संशोधित नियमों के तहत उन कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों की सूची बनाये रखने की जरूरत है जिनके पास अप्रकाशित जानकारी तक पहुंच है। साथ ही गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर करने या नोटिस देने की भी आवश्यकता है। यह सुरक्षा को और चाक-चौबंद बनाता है। इसके अलावा 'कनेक्टेड पर्सन' का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब कनेक्टेड पर्सन वो होगा, जिसके पास गोपनीय और संवेदनशील जानकारी हो। इसके तहत कंसल्टेंसी फर्म और निवास स्थान भी इसके दायरे में लाए गए हैं।
क्या होगा असर
आनंद राठी वेल्थ लि. के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज ने कहा है कि सेबी ने मूल्य से संबद्ध अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी तक पहुंच रखने वाले कर्मचारियों को नामित व्यक्तियों के रूप में चिन्हित किये जाने को अनिवार्य किया है। इउन्होंने कहा कि संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाये रखने और इसका लाभ उठाने को लेकर पर्याप्त प्रतिबंध लगाने पर जोर भेदिया कारोबार को रोकने के लिए सेबी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
अब इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के तहत रिश्तेदारों का भी दायरा बढ़ेगा। जैसे पति-पत्नी, भाई-बहन, पति और पत्नी के भाई-बहन, खानदान के लोग भी इसमें शामिल होंगे।
एक नवंबर से लागू
सेबी की 26 जुलाई की एक अधिसूचना के अनुसार कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार निषेध) (संशोधित) नियमन, 2022 एक नवंबर, 2024 से अमल में आएगा। निदेशक मंडल ने इसकी मंजूरी दी है।अजीज ने कहा कि संशोधित नियमों के तहत उन कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों की सूची बनाये रखने की जरूरत है जिनके पास अप्रकाशित जानकारी तक पहुंच है। साथ ही गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर करने या नोटिस देने की भी आवश्यकता है। यह सुरक्षा को और चाक-चौबंद बनाता है।
बाजार नियामक के मुताबिक, प्रस्तावित बदलावों के बाद, ‘निकटतम रिश्तेदार’ शब्द की प्रासंगिकता खुलासे और आचार संहिता तक सीमित हो जाएगी, और पीआईटी विनियमों के तहत खुलासे के लिए कोई अतिरिक्त आवश्यकताएं लागू नहीं की जा रही हैं।
सेबी ने प्रस्तावों पर 18 अगस्त तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं।
