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RBI का बड़ा कदम, 52 साल पुराने सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द

रिजर्व बैंक ने कहा, ’’यदि बैंक को अपना बैंकिंग कारोबार को आगे भी जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।’’ रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक कई नियामकीय आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है।

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आरबीआई के मुताबिक बैंक कई सारे नियमों का पालन करने में विफल रहा है।(फोटो क्रेडिट-iStock)

भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को मुंबई स्थित सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई के अनुसार, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी और आगे बेहतर कमाई की संभावना भी काफी कम थी। इसी वजह से बैंक का संचालन जारी रखना सुरक्षित नहीं माना गया। केंद्रीय बैंक ने बयान जारी कर बताया कि 12 मई 2026 को कारोबार खत्म होने के बाद से यह बैंक किसी भी तरह की बैंकिंग सेवा नहीं दे सकेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक को बैंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने और उसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का निर्देश दिया है। बैंक बंद होने के बाद ग्राहकों की जमा राशि को लेकर भी राहत दी गई है। नियमों के अनुसार, हर जमाकर्ता को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के जरिए अपनी जमा रकम पर अधिकतम 5 लाख रुपये तक का बीमा दावा प्राप्त करने का अधिकार होगा। इससे छोटे खाताधारकों को अपनी बचत सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय बैंक ने कहा, ’’बैंक द्वारा जमा किए गए आंकड़ों के अनुसार, सभी समावेशी निर्देश लागू होने की तारीख तक, लगभग 98.36 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी रकम प्राप्त करने के हकदार थे।’’

केंद्रीय बैंक ने बताया कारण

31 मार्च, 2026 तक, डीआईसीजीसी ने कुल बीमित जमा राशि में से 26.72 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है। लाइसेंस रद्द करने के कारणों को बताते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक, अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ, अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरी राशि का भुगतान करने में असमर्थ होगा।

रिजर्व बैंक ने कहा, ’’यदि बैंक को अपना बैंकिंग कारोबार को आगे भी जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।’’ रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक कई नियामकीय आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है। लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप, सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक को ’बैंकिंग’ का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, जमा स्वीकार करना और जमा राशि का पुनर्भुगतान करना शामिल है।

(इनपुट- भाषा)

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Gaurav Tiwari
गौरव तिवारी author

गौरव तिवारी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में टेक और ऑटो बीट को कवर करते हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 9 वर्षों के अनुभव के साथ, गौरव तकनीकी दुनिया की तेजी से ... और देखें

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