RBI Fines Paytm:भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) नियमों समेत कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।आरबीआई के दिशानिर्देशों, बैंकों में सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई परिवेश सहित मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को सुरक्षित करने से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं होने पर यह कदम उठाया है।
किस बात का डर
आरबीआई के अनुसार, बैंक की केवाईसी/मनी लांड्रिंग के नजरिए से एक विशेष जांच की गई और आरबीआई द्वारा तय लेखा परीक्षकों ने बैंक का व्यापक ऑडिट किया। रिपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद पाया गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए शामिल संस्थाओं के संबंध में लाभार्थी को नहीं पहचान सका। इसके अलावा बैंक ने भुगतान लेनदेन की निगरानी नहीं की और भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाली संस्थाओं की जोखिम का निर्धारण नहीं किया।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने भुगतान सेवाओं का लाभ ले रहे कुछ ग्राहकों ने अग्रिम खातों में दिन के अंत में शेष राशि की नियामक सीमा का उल्लंघन किया।इसके बाद बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बैंक के जबाव मिलने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बैंक पर उपरोक्त आरबीआई निर्देशों का अनुपालन न करने का आरोप प्रमाणित हुआ और इसके बाद बैंक पर जुर्माना लगाया गया।
QR कोड से मेट्रो टिकट
एक अन्य डेवलपमेंट में दिल्ली मेट्रो ने अपनी सभी लाइन पर 'पेटीएम ऐप' के माध्यम से क्यूआर कोड-आधारित टिकट की सुविधा शुरू की है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।पहले यह सुविधा केवल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ही उपलब्ध थी।इस नयी सुविधा के साथ, यात्री अब 'दिल्ली मेट्रो' सेक्शन के तहत पेटीएम ऐप पर यात्रा के दिन प्रवेश और गंतव्य स्टेशन दर्ज करके मोबाइल क्यूआर टिकट प्राप्त कर सकते हैं।बयान के मुताबिक यात्री प्रवेश और निकास दोनों स्टेशनों पर स्वचालित किराया संग्रह (एएफसी) गेट के क्यूआर कोड स्कैनर के सामने अपने स्मार्टफोन में मौजूद टिकट को रख सकते हैं।
