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5 साल तक नहीं बेच पाएंगे जेवर एयरपोर्ट के पास की जमीन, YEIDA ने लागू किया 'नो ट्रांसफर' नियम

जेवर एयरपोर्ट के पास सस्ते भूखंड खरीदने का आज आखिरी मौका है। यमुना अथॉरिटी (YEIDA) की इस स्कीम में 973 प्लॉट्स के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 मई है। हालांकि, सफल आवंटियों के लिए 5 साल का लॉक-इन पीरियड लागू होगा।

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Jewar Airport YEIDA Plot Scheme

यमुना अथॉरिटी (YEIDA) ने जेवर एयरपोर्ट के पास आवासीय भूखंड (Residential Plots) खरीदने वालों के लिए नियमों को काफी सख्त कर दिया है। हालिया आदेश के अनुसार, अब सफल आवंटियों के लिए 'नो ट्रांसफर' नियम लागू किया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस स्कीम के तहत प्लॉट हासिल करते हैं, तो अगले 5 वर्षों तक आप इसे किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच पाएंगे और न ही ट्रांसफर कर पाएंगे। यह कदम क्षेत्र में हो रही सट्टेबाजी और जमीन की कीमतों में कृत्रिम उछाल को रोकने के लिए उठाया गया है।

जेवर एयरपोर्ट के पास अपना घर बनाने की इच्छा रखने वाले निवेशकों के लिए आज, यानी 6 मई 2026, सस्ती जमीन खरीदने के लिए पंजीकरण (Registration) कराने का अंतिम अवसर है. यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) की इस योजना के तहत सेक्टर 15C, 18 और 24A में स्थित कुल 973 प्लॉट्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं. योजना के ब्रोशर के अनुसार, कुल प्लॉट्स में से कुछ हिस्सा किसान और औद्योगिक (Industrial) श्रेणियों के लिए आरक्षित रखा गया है, जिनके लिए विशेष नियम प्रभावी होंगे.

5 साल तक नहीं बेच सकेंगे प्लॉट

इस योजना में आरक्षित श्रेणियों (किसान और इंडस्ट्रियल यूनिट्स) के तहत सफल होने वाले आवंटियों के लिए 5 साल का लॉक-इन पीरियड लागू किया गया है. नियमों के मुताबिक, इन श्रेणियों के आवंटी आवंटन की तारीख से अगले 5 वर्षों तक अपने भूखंड को किसी अन्य व्यक्ति को बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे. इस आवासीय योजना के लिए प्लॉट्स का आवंटन 18 जून 2026 को मैनुअल ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा.

प्लॉट के क्षेत्रफल को लेकर भी अथॉरिटी ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कब्जे के समय भूखंड के वास्तविक एरिया में थोड़ी-बहुत कमी या वृद्धि हो सकती है. यदि यह बदलाव 10 फीसदी या उससे कम रहता है, तो आवंटी को भूखंड सरेंडर करने का अधिकार नहीं होगा. हालांकि, यदि क्षेत्रफल में 10 फीसदी से अधिक का बदलाव होता है, तो आवंटी आवंटन को अस्वीकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में, 10,000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस काटकर पूरी जमा राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

कमर्शियल इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी

अथॉरिटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये प्लॉट केवल आवासीय उद्देश्यों के लिए आवंटित किए जा रहे हैं। अगर कोई आवंटी अपने आवासीय प्लॉट का उपयोग दुकान, ऑफिस या किसी अन्य व्यावसायिक गतिविधि के लिए करता पाया जाता है, तो उसका आवंटन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। 'नो कमर्शियल यूज' के इस नियम का उद्देश्य जेवर एयरपोर्ट के आसपास के रिहायशी इलाकों के अनुशासन और शांति को बनाए रखना है। निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे केवल घर बनाने के उद्देश्य से ही इसमें निवेश करें।

KYC और पारदर्शिता पर जोर

स्कीम में पारदर्शिता लाने के लिए YEIDA ने केवाईसी (KYC) को अनिवार्य कर दिया है। हर आवंटी को अपनी पहचान और पते के सही दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके अलावा, एक परिवार के लिए 'एक प्लॉट' का नियम भी सख्ती से लागू किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को घर बनाने का मौका मिल सके। अथॉरिटी ने साफ किया है कि गलत जानकारी देने या नियमों का उल्लंघन करने पर जमा की गई धनराशि भी जब्त की जा सकती है।

पजेशन और निर्माण की समय सीमा

प्लॉट मिलने के बाद आवंटियों को एक तय समय सीमा के भीतर लीज डीड (Lease Deed) निष्पादित करनी होगी और निर्माण कार्य शुरू करना होगा। अगर तय समय में घर का निर्माण नहीं किया जाता, तो पेनल्टी के साथ-साथ आवंटन रद्द होने का खतरा भी बना रहता है। जेवर एयरपोर्ट के चालू होने के बाद इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी और वैल्यू काफी बढ़ने वाली है, इसलिए अथॉरिटी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि यहाँ केवल वास्तविक खरीदार ही जमीन लें, न कि केवल मुनाफा कमाने वाले सट्टेबाज।

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Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठी author

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिच... और देखें

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