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बिना पैन-आधार के नहीं खुलेंगे PPF, NSC और दूसरे पोस्ट ऑफिस खाते, इस गलती से फ्रीज हो जाएगा अकाउंट

  • Authored by: आशीष कुशवाहा
  • Updated Apr 1, 2023, 03:38 PM IST

PAN-Aadhaar Mandatory For Small savings schemes: वित्त मंत्रालय ने पैन और आधार संख्या अनिवार्य करने को लेकर 31 मार्च, 2023 को नोटिफिकेशन भी जारी किया है। पहले, इन योजनाओं में आधार नंबर दिए बिना ही निवेश किया जा सकता था। लेकिन अब आधार नंबर या आधार नामांकन पर्ची अनिवार्य होगी।

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PAN-Aadhaar Mandatory For Small savings schemes: बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए आधार नंबर या आधार नामांकन पर्ची अनिवार्य होगी।

Photo : BCCL

PAN-Aadhaar Mandatory For Small savings schemes: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), सीनियर सीटिजन सेविंग स्कीम (SCSS) जैसी डाकघर योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार संख्या अनिवार्य कर दिया गया है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च, 2023 को इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया है। पहले, इन योजनाओं में आधार नंबर दिए बिना ही निवेश किया जा सकता था। हालांकि, अब इन बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए आधार नंबर या आधार नामांकन पर्ची अनिवार्य होगी।

पैन-आधार नहीं होने पर फ्रीज होगा अकाउंट

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यदि डाकघर योजनाओं में खाता खोलते समय व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, तो उसे आधार संख्या के लिए नामांकन का सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा, खाताधारक को छोटी बचत योजना निवेश से जोड़ने के लिए खाता संख्या खोलने की तारीख से छह महीने के अंदर आधार नंबर देगा होगा। यदि छह महीने के भीतर आधार नंबर जमा नहीं किया जाता है, तो उस व्यक्ति का निवेश रोक दिया जाएगा। वहीं पैन या फॉर्म 60 किसी भी योजना का खाता खोलते समय जमा करना होगा।

पैन जमा नहीं होने पर यहां होगी दिक्कत

  • जब खाते में किसी भी समय पचास हजार रुपये से अधिक रकम है।
  • किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग एक लाख रुपये से अधिक है।
  • खाते से एक महीने में निकली गई और ट्रांसफर की गई सभी रकम दस हजार रुपये से अधिक है।
  • साथ ही अगर दो महीने के भीतर पैन जमा नहीं किया जाता है, तो पैन जमा करने तक खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।
  • पोस्ट ऑफिस या बैंक, जहां निवेश किया जाता है निवेश के समय आवश्यक अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकता है।

इससे पहले क्या होता था

इससे पहले, यदि किसी व्यक्ति के पास निवेश के समय पैन या आधार नहीं था, तो उसे अन्य दस्तावेज जैसे पानी, बिजली, टेलीफोन के बिल, नगरपालिका कर रसीदें, संपत्ति कर रसीदें, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को जारी पेंशन या परिवार पेंशन आदेश आदि जिसमें वर्तमान पता हो जमा कर सकता था। अब से, छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार नंबर जमा करना होगा।

आशीष कुशवाहा
आशीष कुशवाहाauthor

<p>आशीष कुमार कुशवाहा Timesnowhindi.com में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। वह 2023 से Timesnowhindi.com के साथ जुड़े हैं। वह यहां शेयर बाजार, स्टॉक्स, IPO, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस न्यूज, कंपनी डेवलपमेंट, सक्सेस स्टोरी, यूटिलिटी, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी और गैजेट से जुड़ी स्टोरी पर काम करते हैं। उनके पास पिछले 3 साल के भारतीय बजट को भी कवर करने का एक्सपीरियंस है। उनके पास ऑटो एक्सपो 2023 को कवर करने का अनुभव है। इसके अलावा ग्राउंड की स्टोरी और रिसर्च बेस्ड स्टोरी करने में विशेष रुचि रखते हैं। उनके पास डिजिटल मीडिया में कुल 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इससे पहले इन्होंने वन इंडिया, दैनिक भास्कर डिजिटल में काम किया है। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं ग्रेजुएशन की पढ़ाई रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से मास कम्यूनिकेशन में की है। उन्हें शुरू से ही डिबेट करने, सामाजिक मुद्दों पर बात करने और शेयर बाजार में रुचि थी। उन्हें बचपन से ही अखबार के संपादकीय पेज और न्यूज पढ़ने का सौख था। स्कूल के समय उन्होंने कई क्विज कंपटीशन में भी हिस्सा लिया और प्राइज जीते हैं।</p>

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