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अब Go First के छिन सकते हैं एयरक्राफ्ट, फिर से उड़ान भरने की उम्मीद को लगेगा झटका !

गो फर्स्ट को एयरक्राफ्ट वापस करने पड़ सकते हैं। एक कंपनी ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि डीजीसीए को इसके एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसल करने का निर्देश दिया जाए जो इस समय गो फर्स्ट के पास लीज पर हैं।

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गो फर्स्ट से छिन सकते हैं एयरक्राफ्ट

Photo : PTI
KEY HIGHLIGHTS
  • गो फर्स्ट से छिन सकते हैं एयरक्राफ्ट
  • एक्सीपीटर इन्वेस्टमेंट्स पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट
  • एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसल करने की मांग

Go First Insolvency : दिवालिया प्रोसेस से गुजर रही गो फर्स्ट (Go First) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब कंपनी से एयरक्राफ्ट छिनने की नौबत आ गई है। दरअसल एयरक्राफ्ट लीज पर देने वाली एक कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) का रुख किया। इस कंपनी ने संकटग्रस्त एयरलाइन को लीज पर दिए एयरक्राफ्ट वापस मांगने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है।

एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसल किए जाने की मांग

ईटी की रिपोर्ट में एक वकील के हवाले से बताया गया है कि एक्सीपीटर इन्वेस्टमेंट्स एयरक्राफ्ट 2 लिमिटेड (Accipiter Invesments Aircraft 2 Ltd) ने केंद्र सरकार और कई अन्य के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है।

इसने हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि डीजीसीए (DGCA) को इसके एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसल करने का निर्देश दिया जाए जो इस समय गो फर्स्ट के पास लीज पर हैं।

दो और कंपनियों ने बढ़ाई मुश्किलें

एक्सीपीटर इन्वेस्टमेंट्स के अलावा लीज पर एयरक्राफ्ट देने वाली दो और कंपनियों ने एयरलाइन की दिवालिया कार्यवाही का विरोध करते हुए राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) का रुख किया है। इनमें Accipiter Invesments Aircraft और Eos Aviation 12 (Ireland) Ltd शामिल हैं।

22 मई होगा अहम दिन

गो फर्स्ट मामले में कुल छह कंपनियों ने एनसीएलएटी का रुख किया है और इससे पहले मंगलवार को अपीलीय न्यायाधिकरण ने आयरलैंड की इंजन लीजिंग फाइनेंस (Engine Leasing Finance) की याचिका पर सुनवाई की। अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि वह बाकी तीन याचिकाओं के साथ मामले पर 22 मई को फैसला करेगा।

दिवालिया होने के लिए किया था अप्लाई

गो फर्स्ट दिवालिया होने के लिए अप्लाई कर चुकी है। 10 मई को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने गो फर्स्ट की स्वैच्छिक दिवाला समाधान (Voluntary Insolvency Resolution) याचिका को अनुमति दी। गो फर्स्ट ने 3 मई से अपनी उड़ाने रोक दी हैं।

इस महीने अब तक, कई लीज कंपनियों ने गो फर्स्ट के 45 विमानों का रजिस्ट्रेश कैंसल करने और वापस लेने के लिए विमानन नियामक DGCA से संपर्क किया है।

Kashid Hussain
काशिद हुसैन author

<p>काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की बिजनेस टीम में वह शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और आर्थिक जगत से जुड़ी सभी तरह की स्टोरी और वेब स्टोरी करते हैं। रिसर्च आधारित स्टोरी के लिए नए एंगल तलाश करना और रीडर्स की रुचि के अनुसार कॉपी लिखने पर फोकस रहता है। शेयर बाजार में खास रुचि है और इससे जुड़ी रियल टाइम खबरें कम समय में लगाने में विशेषज्ञता है। मीडिया में काम करने का 8 वर्षों का अनुभव है, जिसमें गुडरिटर्न्स और शेयर मंथन वेबसाइटों के अलावा निवेश मंथन पत्रिका में भी काम किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन के बाद आईआईएमसी, नई दिल्ली से रेडियो एंव टेलीविजन में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन के दौरान सहारा समय और सिटी न्यूज में इंटर्नशिप के साथ-साथ अखबार और वेबसाइट के लिए लिखना शुरू कर दिया था। काशिद को किताबें पढ़ना, फिल्में देखना और क्रिकेट में रुचि है। बिजनेस के अलावा खेल जगत और इंटरनेशनल खबरों में भी रुचि है।<br></p>

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