Budget 2023 Income Tax Calculation:अपनी कमाई पर ऐसे कैलकुलेट करें टैक्स, जानें कितनी होगी बचत और नए- पुराने रिजीम का अंतर

Income Tax Calculation on New Tax Slab in Budget 2023: वित्त मंत्री ने इसका खुद खुलासा करते हुए बताया है कि 9 लाख रुपये की इनकम पर 15 हजार रुपये,15 लाख रुपये की इनकम पर 37,500 लाख रुपये और 15.5 लाख से ज्यादा की इनकम पर 52,500 रुपये का फायदा होगा।

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जानें आपकी इनकम पर कितना लगेगा टैक्स

Income Tax Calculation on New Tax Slab in Budget 2023:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब और रेट में बड़े बदलाव कर दिए हैं। इसके तहत नया टैक्स रिजीम अपनाने पर 7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यही नहीं उससे ज्यादा वाले इनकम के लोगों को भी बचत होगी। वित्त मंत्री ने बताया है कि 9 लाख रुपये की इनकम पर 15 हजार रुपये,15 लाख रुपये की इनकम पर 37,500 लाख रुपये और 15.5 लाख से ज्यादा की इनकम पर 52,500 रुपये का फायदा होगा। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आपकी कमाई पर कितना टैक्स लगेगा और कितनी बचत होगी। तो आइए जानते हैं कि आपकी कमाई पर कैसे कैलकुलेट होगा टैक्स..

कैसे लगता है इनकम टैक्सपहले 5 लाख पर जीरो टैक्सअब 7 लाख इनकम पर जीरो टैक्स
सालाना इनकम6.50 लाख7.0 लाख
80 सी पर मिलने वाली छूट1.50 लाख-
आयकर योग्य इनकम5 लाख-
टैक्स5 %5 %
टैक्स स्लैब2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं3 लाख तक कोई टैक्स नहीं
आयकर योग्य इनकम पर टैक्स12,500 रुपये
सेक्शन 87 (A) के तहत रिबेट12,500 रुपये
नेट टैक्स00
8 लाख है इनकम
पुरानी रिजीम2023-24 (नई रिजीम)2023-24 (पुरानी टैक्स रिजीम)
80 C-1.50 लाख
टैक्स (रुपये)31,20033,800
9 लाख है इनकम
2023-24 (पुरानी टैक्स रिजीम)
पुरानी रिजीम2023-24 (नई रिजीम)
80 C-1.5 लाख टैक्स (रुपये)41,60054,600

10 लाख है इनकम

2023-24 (पुरानी रिजीम)
पुरानी रिजीम2023-24 (नई रिजीम)
80 C-1.5 लाखटैक्स54,60075,400
11 लाख है इनकम2023-24 (नई रिजीम)
पुरानी रिजीम2023-24 (नई रिजीम)
80 C1.5 लाख सेविंग-टैक्स70,20096,200
नोट: इनकम टैक्स कैलकुलेशन में पुरानी रिजीम के तहत केवल 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपये की बचत को कैलकुलेट किया गया है। इसके अलावा एजुकेशन लोन, होम लोन , हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सहित दूसरी छूट को शामिल नहीं किया गया है। इस आधार पर एक आंकलन दिया गया है कि आपकी इनकम पर नए रिजीम में कितना इनकम टैक्सनए बदलावों के आधार पर देना होगा। साथ ही ग्रॉस टोटल इनकम को आधार माना गया है।

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