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NCLAT ने दिए निर्देश, गूगल को 1337 करोड़ रु के जुर्माने का 10 फीसदी करना होगा जमा

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  • Updated Jan 4, 2023, 01:34 PM IST

Google vs CCI: राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल की याचिका को स्वीकार किया और उसे जुर्माने का 10 फीसदी जमा करने को कहा है।

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गूगल को 1337 करोड़ रु के जुर्माने का 10 फीसदी करना होगा जमा

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने बुधवार को गूगल (Google) को निर्देश दिया कि उस पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 1,337.76 करोड़ रुपये का जो जुर्माना लगाया है, वह उसके दस फीसदी हिस्से का भुगतान करे। एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने सीसीआई द्वारा लगाए जुमाने के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह अन्य पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश देगी।

भारतीय उपभोक्ताओं के लिए झटका

अपीलीय न्यायाधिकरण ने सीसीआई को नोटिस जारी किया और अंतरिम रोक पर सुनवाई के लिए मामले को 13 फरवरी के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। एनसीएलएटी का यह निर्देश गूगल की याचिका पर आया है जिसमें उसने एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक बाजारों में उसकी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने के मामले में सीसीआई की तरफ से जारी आदेश को चुनौती दी है और कहा है कि यह आदेश भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक झटका है और इससे इस प्रकार के उपकरण देश में और महंगे हो जाएंगे।

CCI ने पिछले साल लगाया था जुर्माना

सीसीआई ने इस मामले में पिछले वर्ष 20 अक्टूबर को गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा, सीसीआई ने प्रमुख इंटरनेट कंपनी को अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने और बंद करने का निर्देश दिया था।

गूगल ने एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में अनुचित व्यापार व्यवहार के संबंध में सीसीआई के आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी में अपील की थी और जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया था।

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