MSME Loan Guarantee: वित्त मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 100 करोड़ रुपये तक के कर्ज को कवर करने वाली म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना (MCGS-MSME) शुरू की है। यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुरूप लागू की गई है। इस नई योजना का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत वित्तीय सहायता प्रदान करना और उपकरणों की खरीद के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
योजना के तहत क्या मिलेगा लाभ?
इस योजना के तहत, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा ‘सदस्य उधारी संस्थानों’ (MLI) को 60 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एमएसएमई को ऋण देना सुरक्षित और आसान हो जाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए शर्तें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए एमएसएमई को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी:
- वैध उद्यम पंजीकरण संख्या वाला एमएसएमई होना आवश्यक है।
- 100 करोड़ रुपये तक का ऋण ही इस योजना के तहत कवर होगा।
- उपकरणों की न्यूनतम लागत परियोजना लागत का 75 प्रतिशत होनी चाहिए।
गारंटी शुल्क का होगा फायदा
योजना के तहत, स्वीकृति वर्ष के दौरान ऋण पर कोई गारंटी शुल्क नहीं लगेगा। अगले तीन वर्षों के लिए यह शुल्क पिछले वर्ष के बकाया ऋण का 1.5 प्रतिशत प्रति वर्ष होगा। उसके बाद, यह शुल्क कुल बकाया ऋण का 1 प्रतिशत प्रति वर्ष हो जाएगा।
चार साल तक रहेगा लागू
यह योजना चार साल की अवधि तक जारी रहेगी या सात लाख करोड़ रुपये की संचयी गारंटी जारी होने तक (जो भी पहले हो), तब तक लागू रहेगी। इससे देशभर के छोटे और मध्यम उद्यमों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा।
भाषा इनपुट के साथ
