ITR-2 Online Filing Now Live: इनकम टैक्स विभाग ने अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR-2 की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा शुरू कर दी है। टैक्सपेयर्स अब वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस ऑनलाइन फेसिलिटी के जरिये पहले से भरे गए डेटा का उपयोग करके अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, जो कई लोगों को ऑफलाइन एक्सेल सुविधाओं की तुलना में अधिक सुविधाजनक लगता है। इनकम टैक्स विभाग ने शुक्रवार (18 जुलाई) को अपने आधिकारिक हैंडल X (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) के जरिये यह जानकारी शेयर की।
इस महीने की शुरुआत में, 11 जुलाई को इनकम टैक्स विभाग ने ITR-2 और ITR-3 के लिए एक्सेल-आधारित सुविधाएं शुरू कीं। ये सुविधाएं टैक्सपेयर्स को फॉर्म डाउनलोड करने, उन्हें ऑफलाइन भरने और फिर उन्हें अपलोड करके अपना रिटर्न फाइल करने की सुविधा देती हैं।
किसके लिए है ITR-2
ITR-2 उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए लागू है जिनकी वेतन या पेंशन से आय, एक से अधिक मकानों से आय, पूंजीगत लाभ, या अन्य स्रोतों से आय है। व्यावसायिक या पेशेवर आय को छोड़कर।
आईटीआर-2 में प्रमुख बदलाव
- ऑनलाइन आईटीआर-2 में इस वर्ष कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो मुख्यतः वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शुरू की गई पूंजीगत लाभ टैक्स व्यवस्था में बदलावों की वजह से हैं।
- नए इंडेक्सेशन और टैक्स दर नियमों के कारण, टैक्सपेयर्स को 23 जुलाई, 2024 से पहले और बाद की अवधि के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की अलग-अलग रिपोर्ट देनी होगी।
- गैर-सूचीबद्ध बॉन्ड या डिबेंचर को उनकी होल्डिंग अवधि के आधार पर अलग से घोषित किया जाना चाहिए।
- 1 अक्तूबर 2024 को या उसके बाद प्राप्त बायबैक आय को पूंजीगत लाभ अनुसूची में "अन्य स्रोतों से आय" और "शून्य" दोनों के तहत दर्शाया जाना चाहिए।
- संपत्ति और देयता प्रकटीकरण सीमा को संशोधित किया गया है। 1 करोड़ रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियों को अब अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करनी होगी। पहले यह सीमा ₹50 लाख थी।
ITR-3 के लिए ऑनलाइन फाइलिंग अभी भी पेंडिंग
हालांकि ITR-3 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज़ उपलब्ध हैं, करदाता अभी भी पहले से भरे हुए डेटा के साथ ITR-3 ऑनलाइन फाइल नहीं कर सकते हैं। कई व्यक्ति और कर पेशेवर ऑनलाइन विकल्प को पसंद करते हैं क्योंकि इससे मैन्युअल डेटा एंट्री की गलतियाँ कम होती हैं और समय की बचत होती है।
