इनकम टैक्स

Income Tax File: अब बिना लॉग-इन करें इनकम टैक्स फाइल, यूजरनेम-पासवर्ड की नहीं होगी जरुरत, जानें कैसे होगा संभव

How to file income tax without login: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विभिन्न प्रक्रियाओं को आसान बनाकर टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए अपने आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर 'ई-पे टैक्स' (e-Pay Tax) फैसिलिटी शुरुआत की है। इसके जरिये आप बिना लॉग-इन(login) किये इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं, जानिए यह कैसे संभव होगा।

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How to file income tax without login

Photo : iStock

How to file income tax without login : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी सुविधा की शुरुआत की है। अब टैक्सपेयर्स बिना लॉगइन (login) किए भी अपना इनकम टैक्स ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यह सुविधा 'ई-पे टैक्स' (e-Pay Tax) के नाम से इनकम टैक्स विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। इस पहल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मंगलवार को सार्वजनिक किया।

बिना यूजरनेम और पासवर्ड के टैक्स भुगतान

CBDT ने बताया कि अब टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स भुगतान के लिए यूजरनेम या पासवर्ड की जरुरत नहीं है। उन्हें केवल अपना पैन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद उनके मोबाइल पर एक ओटीपी (OTP) भेजा जाएगा। ओटीपी सत्यापन के बाद टैक्सपेयर सीधे टैक्स भुगतान कर सकते हैं। ‘ई-पे टैक्स’ सुविधा के जरिये टैक्सपेयर को पहले टैक्स का प्रकार चुनना होगा जैसे कि इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, या किसी तरह की पेनल्टी। इसके बाद संबंधित डिटेल भरकर वे 'पे नाउ' (Pay Now) बटन पर क्लिक कर भुगतान पूरा कर सकते हैं। भुगतान पूर्ण होने पर उन्हें एसएमएस और ईमेल के जरिये तत्काल पुष्टि (Confirmation) मिल जाएगी और वे अपना भुगतान रसीद (Challan) भी डाउनलोड कर सकते हैं।

डिजिटल इंडिया की ओर एक कदम और

CBDT ने कहा कि यह केवल तकनीकी उन्नयन नहीं है, बल्कि यह सरकार द्वारा टैक्सपेयर्स से जुड़ने का नया तरीका है। इसका उद्देश्य सरलता, पारदर्शिता और त्वरिता को बढ़ावा देना है। यह सुविधा खासकर व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स और छोटे व्यापारियों के लिए उपयोगी है, जिन्हें टैक्स भरने की जटिल प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी।

समय पर अनुपालन को मिलेगा बढ़ावा

इस पहल से समय पर टैक्स भुगतान को प्रोत्साहन मिलेगा और बैंक में लाइन लगाने, लंबी फॉर्म भरने या अंतिम समय की चिंता जैसे परेशानियों से निजात मिलेगी। CBDT का मानना है कि इससे सर्विस टचपॉइंट्स बेहतर होंगे और नागरिकों को टैक्स व्यवस्था से जोड़ने में मदद मिलेगी।

इनकम टैक्स की मूल बातें भी समझें

भारत में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत हर व्यक्ति की आय पर इनकम टैक्स लगाया जाता है। यह आय पिछले वर्ष (Previous Year) में अर्जित की जाती है और आकलन वर्ष (Assessment Year) में टैक्स के रूप में वसूली होती है। उदाहरणतः, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की आय पिछला वर्ष कहलाएगी और इसका टैक्स आकलन वर्ष 2025-26 में लिया जाएगा।

‘ई-पे टैक्स’ सेवा डिजिटल युग की जरुरतों के अनुसार एक सहज, तेज और विश्वसनीय विकल्प है। यह टैक्सपेयर्स को डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम देता है और भारत के ई-गवर्नेंस मॉडल को मजबूती प्रदान करता है।

Ramanuj Singh
रामानुज सिंहauthor

रामानुज सिंह पत्रकारिता में दो दशकों का व्यापक और समृद्ध अनुभव रखते हैं। उन्होंने टीवी और डिजिटल—दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, शेयर बाजार, इनकम टैक्स, बैंकिंग, बुलियन और कमोडिटी मार्केट जैसे विषयों पर गहरी विशेषज्ञता विकसित की है। जर्नलिज्म में एमए की डिग्री और वर्षों के अनुभव से विकसित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ, रामानुज जटिल वित्तीय विषयों को सरल, विश्वसनीय और प्रभावी तरीके से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। अब तक वे 22,000 से अधिक स्टोरीज लिख चुके हैं।

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