ITR Refund: आयकर रिटर्न (आईटीआर) जरूरी है जो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित आय का रिकॉर्ड होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए, आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2024 है। डेडलाइन तक आईटीआर फाइल करना तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि आयकर विभाग इसे प्रोसेस करे। प्रोसेस के बिना, कोई भी इनकम टैक्स रिफंड टैक्सपेयर के बैंक खाते में जमा नहीं किया जाएगा।
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कौन होता है टैक्स रिफंड के लिए एलिजिबल
जब टैक्सपेयर टीडीएस या एडवांस टैक्स के जरिए अपने जरूरी टैक्स से अधिक टैक्स का भुगतान करते हैं, तो वे रिफंड के पात्र हो जाते हैं। टैक्सपेयर द्वारा अपना आईटीआर दाखिल करने के बाद, आयकर विभाग क्लेम की पुष्टि करता है और रिफंड की प्रोसेस शुरू करता है। ऐसे में ये एक सामान्य सवाल है कि आईटीआर रिफंड प्राप्त करने में कितना समय लगता है?
प्रोसेसिंग में कितने दिन लगते हैं
आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग में आमतौर पर ई-वेरिफिकेशन की तारीख से 15 से 45 दिन लगते हैं। अगर ऑफलाइन वेरिफिकेशन मेथड (आईटीआर-वी फॉर्म) का इस्तेमाल किया जाता है, तो समय ज़्यादा लग सकता है।
टैक्स रिफंड में कितने दिन लगते हैं
यदि रिटर्न फाइल करने में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स रिफंड जारी करता है। यदि कोई समस्या पाई जाती है, तो रिफंड को उसी के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस में 7 से 120 दिन का समय लग सकता है।
जब कोई टैक्स बकाया नहीं है, और कोई रिफंड भी देय नहीं है, तो एक अलग नोटिस जारी किया जाता है। यह आमतौर पर तब होता है जब रिटर्न को बिना किसी बदलाव के प्रोसेस किया जाता है।
