ITR: फॉर्म 16 क्या है, अपने एम्प्लॉयर से प्राप्त करने की क्या है आखिरी तारीख?
What is Form 16: फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट है जो नियोक्ता अपने वेतनभोगी कर्मचारी को देता है। इसमें कर्मचारी की सैलरी से हुई टैक्स कटौती (TDS), कुल आय और इनकम टैक्स एक्ट के तहत मिलने वाली छूटों का डिटेल होता है। यह दस्तावेज वेतनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना आसान हो जाता है। आइए जानते हैं फॉर्म 16 पाने की आखिरी तारीख क्या है?

जानिए Form 16 कहां से मिलेगा और कब (तस्वीर- Meta AI)
What is Form 16: फॉर्म 16 एक प्रमाणपत्र है जो नियोक्ता (एम्प्लॉयर) अपने वेतनभोगी कर्मचारी को देता है। इसमें कर्मचारी की सैलरी से टैक्स कटौती (TDS) का पूरा डिटेल होता है। इसके अलावा, इसमें कर्मचारी की कुल आय, कटौती गई TDS और इनकम टैक्स एक्ट के तहत उपलब्ध छूटों की जानकारी भी शामिल होती है। यह दस्तावेज वेतनभोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना काफी सरल हो जाता है।
क्या बिना फॉर्म 16 के ITR दाखिल किया जा सकता है?
हां, फॉर्म 16 के बिना भी आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि फॉर्म 16 मिलने से रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, तो आप अपनी सैलरी स्लिप, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), और फॉर्म 26AS जैसे दस्तावेजों की मदद से भी ITR फाइल कर सकते हैं।
क्या फॉर्म 16 को इनकम टैक्स वेबसाइट से PAN नंबर के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है?
नहीं, वेतनभोगी कर्मचारी फॉर्म 16 को सीधे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से अपने या अपने नियोक्ता के PAN नंबर के जरिए डाउनलोड नहीं कर सकते। फॉर्म 16 केवल नियोक्ता (टैक्स डिडक्टर) TRACES पोर्टल से जनरेट और डाउनलोड कर सकता है और फिर उसे कर्मचारी को देता है।
फॉर्म 16 जारी करने की आखिरी तारीख क्या है?
कर्मचारियों को आमतौर पर फॉर्म 16 जून के मध्य तक मिल जाना चाहिए। नियमों के मुताबिक नियोक्ता को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च) की e-TDS रिटर्न 31 मई तक फाइल करनी होती है। इसके बाद 15 दिनों के भीतर यानी 15 जून तक फॉर्म 16 कर्मचारियों को जारी करना होता है।
किसे मिलेगा फॉर्म 16?
फॉर्म 16 केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाता है जिनकी सैलरी से TDS काटा गया हो। नए टैक्स नियमों के तहत अगर आपकी टैक्स योग्य आय ₹7 लाख तक है तो कोई TDS नहीं कटेगा। पुराने नियमों के अनुसार, ₹5 लाख तक की आय पर TDS लागू नहीं होता। इसलिए अगर आपकी आय कम है या आपने ऐसा टैक्स प्लान चुना है जिसमें TDS नहीं कटता, तो आपको फॉर्म 16 जारी नहीं किया जाएगा।
फॉर्म 16 खोलने का पासवर्ड क्या होता है?
फॉर्म 16 फाइल आमतौर पर पासवर्ड से सुरक्षित होती है। सामान्यतः पासवर्ड होता है: आपका PAN (छोटे या बड़े अक्षरों में), आपकी जन्मतिथि (DDMMYYYY फॉर्मेट में) या PAN और जन्मतिथि का संयोजन। सही पासवर्ड जानने के लिए उस ईमेल को देखें जिसमें फॉर्म 16 भेजा गया हो।
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