अगर आपने भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है लेकिन आपको अभी तक टैक्स रिफंड नहीं मिला है तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। दरअसल, कई टैक्सपेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना ITR तो फाइल कर दिया है लेकिन उन्हें अभी तक रिफंड नहीं मिला है। आमतौर पर ITR फाइल करने के बाद कुछ ही हफ्तों में रिफंड मिल जाता है, लेकिन इस बार कई टैक्सपेयर्स की शिकायत है कि महीनों बीत गए और अभी तक पैसा नहीं आया। खासकर बड़ी रकम वाले रिफंड अटके पड़े हैं, जिससे लोग दिवाली से पहले परेशान हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक ITR रिफंड अटकने के पीछे कुछ बड़े कारण हो सकते हैं, आइए जानते हैं आखिर अभी तक क्यों आपका पैसा फंसा हुआ है?
क्यों अटका है पैसा?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि देरी की कई वजहें हो सकती हैं। इस साल सरकार ने टैक्सपेयर्स से ज्यादा जानकारी मांगी है और ITR सॉफ्टवेयर में अपडेट्स होने से प्रोसेसिंग धीमी हुई। वहीं, आखिरी तारीख के करीब लाखों रिटर्न फाइल होने से सिस्टम पर दबाव बढ़ गया।
कई मामलों में ITR और विभाग के पास मौजूद डाटा (जैसे 26AS, AIS या TDS) में फर्क निकलता है, तो रिफंड की जांच लंबी चलती है। बड़ी रकम वाले रिफंड्स की डिपार्टमेंट ज्यादा बारीकी से जांच करता है, इसलिए भी देरी हो सकती है। अगर ई-वेरिफिकेशन समय पर नहीं किया गया, बैंक खाता प्री-वैलिडेटेड नहीं है या IFSC कोड गलत दिया गया है, तो रिफंड फंस सकता है।
कहां करें शिकायत?
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर के पास इंतजार करने के अलावा तुरंत उपाय नहीं है। हां, अगर रिटर्न प्रोसेस हो गया है लेकिन पैसा खाते में नहीं आया, तो पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या सीपीसी हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। अगर रिफंड देर से मिलता है, तो इनकम टैक्स विभाग करदाता को 0.5% प्रतिमाह ब्याज भी देता है। यानी रिफंड में देरी होने पर आपको थोड़ी अतिरिक्त रकम जरूर मिलती है।
