ICICI Prudential GST Notice: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को 3.67 करोड़ रुपये के जीएसटी नोटिस का सामना करना पड़ा है। जीएसटी आयुक्त (अपील) ने कंपनी के खिलाफ कर मांग को बरकरार रखा है। यह कर मांग मुंबई स्थित केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) अधिकारियों के आदेश के तहत सामने आई है, जो 2 जुलाई 2024 को पारित हुआ था।
सेवा कर क्रेडिट पर विवादआदेश में वित्त वर्ष 2017-18 में स्थानांतरित सेवा कर क्रेडिट को जीएसटी व्यवस्था में स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी गई। कंपनी ने इस फैसले के खिलाफ आयुक्त (अपील) के पास अपील की थी।
शेयर बाजार को दी गई जानकारीआईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने शेयर बाजार को सूचित किया कि उसे 17 अप्रैल को सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), मुंबई के आयुक्त से कर और जुर्माने सहित 3.67 करोड़ रुपये की मांग का आदेश प्राप्त हुआ है। इसमें 1.83 करोड़ रुपये का जीएसटी और इतनी ही राशि का जुर्माना शामिल है।
कंपनी ने की अगली अपील की तैयारीआईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने स्पष्ट किया है कि वह इस आदेश के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील करेगी और कानूनी रास्ता अपनाएगी।
