400 रुपये सस्ता मिलेगा LPG सिलेंडर,पहला तो फ्री, ऐसे करें अप्लाई
LPG Price Cut, How To Apply Ujjwala Scheme: इस समय दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 1103 रुपये है। और नए बदलाव के बाद आम उपभोक्ता को एलपीजी सिलेंडर 903 रुपये में मिलेगा। जबकि उज्जवला लाभार्थियों को यह 400 रुपये की सब्सिडी के साथ 703 रुपये में मिलेगा।
उज्जवला के लिए ऐसे करें अप्लाई
LPG Price Cut, How To Apply Ujjwala Scheme: मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए LPG सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ा दी है। इसके तहत आम उपभोक्ता को 200 रुपये और उज्जवला स्कीम के लाभार्थियों 400 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि उज्जवला स्कीम के तहत 75 लाख नए यूजर्स जोड़ेगी। सबसे अहम बात है कि उज्जवला स्कीम के तहत लाभार्थी को न केवल कनेक्शन फ्री मिलता है बल्कि पहला सिलेंडर भी फ्री मिलेगा।
703 रुपये में मिलेगा सिलेंडर
इस समय दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 1103 रुपये है। और नए बदलाव के बाद आम उपभोक्ता को एलपीजी सिलेंडर 903 रुपये में मिलेगा। जबकि उज्जवाल लाभार्थियों को यह 400 रुपये की सब्सिडी के साथ 703 रुपये में मिलेगा। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस योजना के जरिए LPG कनेक्शन और सिलेंडर लेना चाहता है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। लेकिन इसके लिए पात्रता और शर्तें पूरा करना अनिवार्य है।
कौन कर सकता है आवेदन
उज्जवला स्कीम के लिए केवल महिला आवेदन कर सकती है। इसके साथ ये शर्तें पूरा होना जरूरी है..
- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए ।
- एक ही घर में कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
- वयस्क महिला - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोगएसईसीसी परिवारों या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध होना जरूरी हैं।
इन दस्तावेजों का होना जरूरी
- उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है (हालांकि असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)
- पहचान प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसा कि आधार में उल्लेख किया गया है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)
- जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड/परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार के दस्तावेज/अनुबंध I के अनुसार स्व-घोषणा (प्रवासी आवेदकों के लिए)
- दस्तावेज़ में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार
- बैंक खाता संख्या और उसका IFSC
- परिवार की स्थिति के समर्थन में जरूरी केवाईसी।
कहां करें आवेदन
- अगर ग्राहक ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है तो वह https://www.pmuy.gov.in/ पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) से भी संपर्क किया जा सकता है।
- वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप के माध्यम से सीधे आवेदन जमा कराया जा सकता है।
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