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आपकी इनकम पर कितना लगेगा टैक्स, इस सरकारी कैलकुलेटर से लें मदद

जब से नयी टैक्स रेजीम आई है, तब से लोग ज्यादा कंफ्यूज हैं कि कौन सी टैक्स रिजीम उनके लिए बेहतर रहेगी। टैक्स कैल्कुलेशन करना भी एक मुश्किल काम है। पर आप आयकर विभाग के टैक्स कैल्कुलेटर की मदद से ये काम आसानी से कर सकते हैं।

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इनकम टैक्स कैल्कुलेटर से जानें अपनी टैक्स देनदारी

Photo : iStock
KEY HIGHLIGHTS
  • टैक्स कैल्कुलेशन के लिए लें टैक्स कैल्कुलेटर की मदद
  • इससे नयी-पुरानी टैक्स रेजीम की तुलना भी कर सकते हैं
  • बेहद आसान है टैक्स कैल्कुलेटर का इस्तेमाल

Income Tax Calculator : इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना आसान काम नहीं है। खासकर अगर आप पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो ये काम और भी मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा अब दो टैक्स रेजीम हैं - पुरानी और नई। लोग इनमें से कोई एक टैक्स रेजीम चुनने में भी कंफ्यूज हो रहे हैं। साथ ही ये भी कैल्कुलेट करना होगा कि आपको कितना टैक्स भरना है। इसके लिए कैल्कुलेशन करनी होगी। यानी आईटीआर फाइल करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है। इसी मशक्कत को कम करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स कैलकुलेटर लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य टैक्स भरने की प्रोसेस को आसान बनाना है।

टैक्स रेजीम चुनने में मदद

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स कैलकुलेटर की मदद से आप यह भी चुन सकेंगे कि कौन सी टैक्स रेजीम आपके लिए बेहतर है। आप यहां दोनों रेजीम में अपनी कुल टैक्स लायबिलिटी की कैल्कुलेशन और तुलना कर सकेंगे। आपको यहां केवल सैलेरी और कटौती (टैक्स डिडक्शन) से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा आपसे कुछ बेसिक जानकारी मांगी जाएगी।

किस काम आएगा टैक्स कैल्कुलेटर

नयी टैक्स रेजीम में 7 लाख रु तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही इसमें अब 50000 रु की स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी शामिल किया गया है। जबकि पुरानी टैक्स रेजीम में कई अन्य तरह की डिडक्शन मिलती हैं। इन सबकी डिटेल देकर आप टैक्स कैल्कुलेट कर सकेंगे। अपने इनकम टैक्स की कैल्कुलेशन करने से आपको अपने फाइनेंस पर नजर में रखने में मदद मिलेगी। साथ ही यह भी पता लगेगा कि टैक्स चुकाने के बाद अपने खर्चों और बचत को कैसे मैनेज करना है।

नया टैक्स स्लैबनया टैक्स रेट
3लाख तक0%
3-6 लाख5 %
6-9 लाख10 %
9-12 लाख15%
12-15 लाख20 %
15 लाख से ज्यादा30 %

कैसे करें इनकम टैक्स कैल्कुलेटर का इस्तेमाल

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स कैल्कुलेटर का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इस लिंक https://incometaxindia.gov.in/Pages/tools/115bac-tax-calculator-finance-bill-2023.aspx पर जाएं। यहां आपको एसेसमेंट ईयर, टैक्सपेयर कैटेगरी, रेसिडेंशियल स्टेटस, टोटल इनकम आदि जैसी जानकारी भरनी होगी। आप जिन टैक्स कटौतियों के पात्र हैं, उनकी भी जानकारी दें। अंत में आप दोनों टैक्स रेजीम में अपनी टैक्स लायबिलिटी की तुलना कर सकेंगे। इसके आधार पर यह क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद और बचत कराने वाली होगी।

Kashid Hussain
काशिद हुसैन author

<p>काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की बिजनेस टीम में वह शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और आर्थिक जगत से जुड़ी सभी तरह की स्टोरी और वेब स्टोरी करते हैं। रिसर्च आधारित स्टोरी के लिए नए एंगल तलाश करना और रीडर्स की रुचि के अनुसार कॉपी लिखने पर फोकस रहता है। शेयर बाजार में खास रुचि है और इससे जुड़ी रियल टाइम खबरें कम समय में लगाने में विशेषज्ञता है। मीडिया में काम करने का 8 वर्षों का अनुभव है, जिसमें गुडरिटर्न्स और शेयर मंथन वेबसाइटों के अलावा निवेश मंथन पत्रिका में भी काम किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन के बाद आईआईएमसी, नई दिल्ली से रेडियो एंव टेलीविजन में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन के दौरान सहारा समय और सिटी न्यूज में इंटर्नशिप के साथ-साथ अखबार और वेबसाइट के लिए लिखना शुरू कर दिया था। काशिद को किताबें पढ़ना, फिल्में देखना और क्रिकेट में रुचि है। बिजनेस के अलावा खेल जगत और इंटरनेशनल खबरों में भी रुचि है।<br></p>

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