अपना खुद का घर बनाना या खरीदना हर व्यक्ति के जीवन का एक बड़ा सपना होता है। इस सपने को पूरा करने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने अंशधारकों के लिए एक बड़ा मददगार साबित होता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि ईपीएफ (EPF) का पैसा केवल सेवानिवृत्ति (Retirement) के बाद ही निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईपीएफओ अपने सदस्यों को गृह निर्माण, नया मकान या प्लॉट खरीदने, और यहांतक कि घर के नवीनीकरण (Renovation) के लिए भी पीएफ खाते से एडवांस राशि निकालने की अनुमति देता है। यह वित्तीय सुविधा उन नौकरीपेशा लोगों के लिए बेहद राहत भरी होती है, जो होम लोन के डाउन पेमेंट का इंतजाम कर रहे हैं या जिन्हें निर्माण कार्य के दौरान अचानक पैसों की भारी जरूरत पड़ जाती है। अपनी जमा पूंजी का सही समय पर इस्तेमाल करके आप भारी ब्याज दर वाले पर्सनल लोन या साहूकारों के कर्ज के जाल में फंसने से बच सकते हैं।
घर बनाने के लिए पैसा निकालने की क्या हैं शर्तें?
घर बनाने या खरीदने के उद्देश्य से पीएफ खाते से एडवांस राशि निकालने के लिए ईपीएफओ ने कुछ अनिवार्य पात्रता शर्तें और लिमिटेशन हैं। सबसे प्रमुख शर्त यह है कि ईपीएफ सदस्य की कुल नौकरी का सेवाकाल (Service Period) कम से कम 5 वर्ष पूरा होना चाहिए। यदि आपकी लगातार सेवा अवधि 5 साल से कम है, तो आप घर निर्माण के नाम पर एडवांस क्लेम नहीं कर सकते हैं। जहां तक निकाली जा सकने वाली राशि की सीमा का सवाल है, तो सदस्य अपने पीएफ खाते में जमा कुल अंशदान (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा) और उस पर मिले ब्याज का अधिकतम 90 प्रतिशत तक एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि 90 फीसदी रकम मिलने से घर से जुड़े बड़े वित्तीय दायित्वों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा, अगर आप घर के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए निकासी कर रहे हैं, तो इसके लिए न्यूनतम 10 साल की सेवा अवधि आवश्यक होती है।
कैसे निकालें पैसा?
डिजिटल प्रक्रियाओं के चलते अब पीएफ खाते से घर निर्माण हेतु पैसा निकालने की पूरी प्रक्रिया बहुत ही आसान और त्वरित हो गई है। किसी भी सदस्य को अब दफ्तरों के चक्कर काटने या एजेंटों की मदद लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको ईपीएफओ के एकीकृत सदस्य पोर्टल (Unified Member Portal) पर अपने 12 अंकों के यूएएन (UAN) और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद, 'Online Services' मेन्यू में जाकर 'Claim (Form-31, 19 & 10C)' का विकल्प चुनना पड़ता है। इसके बाद अपने बैंक खाते का सत्यापन (Verification) करने के बाद फॉर्म-31 (PF Advance) को सेलेक्ट करें। ड्रॉप-डाउन मेन्यू में निकासी के कारण के तौर पर 'Construction of House' या 'Purchase of Site/House' का चयन करें और चाही गई आवश्यक जानकारी दर्ज करके फॉर्म जमा कर दें।
कितने दिन में आएगा पैसा?
ऑनलाइन आवेदन सबमिट होने के बाद, आपका दावा सत्यापन प्रक्रिया में चला जाता है। यदि आपका यूएएन बैंक खाते और आधार से पूरी तरह लिंक्ड है और आपकी केवाईसी (KYC) प्रक्रिया सही तरीके से पूर्ण है, तो आमतौर पर 7 से 10 कार्य दिवसों (Working Days) के भीतर स्वीकृत राशि सीधे आपके पंजीकृत बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। अपने ही संचित फंड से घर बनाने के लिए पैसा निकालना न केवल आपकी वित्तीय स्थिरता को बनाए रखता है, बल्कि आपको बिना किसी अतिरिक्त ब्याज बोझ के अपने सपनों का आशियाना बनाने की आजादी भी देता है। इसलिए घर निर्माण की योजना बनाते समय ईपीएफ के इस एडवांस विकल्प का सही और समझदारी से उपयोग करना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय है।
