कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए संकट या महत्वपूर्ण अवसरों के समय अपने पीएफ खाते से पैसा निकालना अब काफी आसान हो गया है। अक्सर लोगों को लगता है कि पीएफ फंड का इस्तेमाल केवल रिटायरमेंट के बाद ही किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन के बड़े फैसलों और जरूरतों, विशेष रूप से शादी-ब्याह के खर्चों को पूरा करने के लिए ईपीएफओ अपने अंशधारकों को एडवांस के रूप में पैसे निकालने की विशेष छूट देता है। पीएफ खाते से शादी के लिए केवल एक बार ही नहीं, बल्कि अपने पूरे सेवाकाल में अधिकतम 5 बार तक पैसे निकाले जा सकते हैं। यह नियम न केवल सदस्य की स्वयं की शादी के लिए लागू होता है, बल्कि उनके बच्चों (बेटा या बेटी) और भाई-बहन की शादी के लिए भी इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। यह योजना उन मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बहुत बड़ी वित्तीय राहत बनकर सामने आती है, जिन्हें शादी के दौरान अचानक बड़ी रकम का इंतजाम करना पड़ता है।
कब निकाल सकते हैं शादी के लिए पैसा?
शादी के नाम पर पीएफ से एडवांस राशि निकालने के लिए ईपीएफओ ने कुछ स्पष्ट नियम और पात्रता शर्तें तय की हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि ईपीएफ सदस्य की कुल सरकारी या निजी नौकरी का सेवाकाल कम से कम 7 वर्ष का होना चाहिए। यदि आपकी कुल सेवा अवधि 7 साल से कम है, तो आप शादी के आधार पर पीएफ निकासी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, निकासी योग्य राशि की भी एक निश्चित सीमा तय की गई है। सदस्य अपने पीएफ खाते में जमा कुल योगदान (एंप्लॉयर और एम्प्लोयी का अंशदान) और उस पर मिले ब्याज के योग का अधिकतम 50 प्रतिशत तक ही एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी रिटायरमेंट की मुख्य पूंजी का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित रहे, जबकि तत्कालीन जरूरत भी पूरी हो सके।
कैसे निकाल सकते हैं पैसा?
डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने या कागजी औपचारिकताएं पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। ईपीएफओ ने अपनी ऑनलाइन प्रक्रिया को बेहद सुगम और पारदर्शी बना दिया है। इसके लिए सदस्य को ईपीएफओ के एकीकृत सदस्य पोर्टल (Member Unified Portal) पर जाकर अपने 12 अंकों के यूएएन (UAN) और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद, 'Online Services' सेक्शन में जाकर 'Claim (Form-31, 19 & 10C)' का चयन करना पड़ता है। इसके बाद बैंक खाते का सत्यापन करके आगे बढ़ने पर आपको फॉर्म 31 (PF Advance) चुनना होता है। फॉर्म में निकासी के कारण के रूप में 'Marriage' यानी शादी के विकल्प को चुनकर आवश्यक दस्तावेज जैसे विवाह का निमंत्रण पत्र (Wedding Card) या शपथ पत्र अपलोड करना होता है।
कब आता है पैसा?
ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद, आपका दावा सत्यापन प्रक्रिया के लिए चला जाता है। यूएएन से आधार और बैंक खाते के सही लिंकेज (KYC) होने की स्थिति में, आमतौर पर कुछ ही कार्य दिवसों (Working Days) के भीतर स्वीकृत राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। शादी के खर्चों के लिए यह अग्रिम निकासी (PF Advance) एक बेहतरीन विकल्प साबित होती है, क्योंकि इसके लिए आपको किसी बैंक या साहूकार से भारी ब्याज दर पर लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने ही जमा धन का सही समय पर अनुशासित इस्तेमाल करके आप शादी-ब्याह जैसे बड़े सामाजिक दायित्वों को बिना किसी वित्तीय तनाव के आसानी से पूरा कर सकते हैं।
