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ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग फेल होने पर भी कट गया पैसा? जानिए UPI, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग में कितने दिनों में आता है रिफंड

क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने ट्रेन टिकट बुक की हो और बुकिंग कन्फर्म होने से पहले ही आपका पैसा कट जाए और टिकट भी न हो पाए? अगर हां तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है।

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ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग फेल होने पर भी कट गया पैसा?

ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के साथ कई बार ऐसा होता है कि जब वे IRCTC ऐप या वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं, तो तकनीकी खराबी या पेमेंट गेटवे में दिक्कत के कारण टिकट बुकिंग फेल हो जाती है। सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब टिकट तो बुक नहीं होता, लेकिन बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं। ऐसे में यात्री घबरा जाते हैं कि उनका पैसा डूब तो नहीं गया। लेकिन भारतीय रेलवे (Indian Railways) के नियमों के मुताबिक, ऐसी स्थिति में आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के खुद ही आपके उसी खाते में वापस भेज दिया जाता है जिससे आपने भुगतान किया था।

ऑटोमैटिक कैसे रिफंड होगा पैसा?

इस स्वचालित रिफंड प्रक्रिया (Refund Processing) में लगने वाला समय इस बात पर निर्भर करता है कि आपने टिकट बुक करने के लिए किस पेमेंट मोड का इस्तेमाल किया था। अलग-अलग माध्यमों के लिए सामान्य रिफंड समय कुछ इस तरह तय किया गया है:

  • UPI (यूपीआई): अगर आपने गूगल पे, फोनपे, पेटीएम या भीम ऐप जैसे यूपीआई माध्यम से पेमेंट किया था, तो रिफंड आने में सामान्यतः 2 से 7 कार्य दिवस (Working Days) का समय लगता है।
  • Debit/Credit Card (डेबिट और क्रेडिट कार्ड): एटीएम या क्रेडिट कार्ड के जरिए किए गए भुगतान का पैसा वापस खाते में आने के लिए 3 से 7 वर्किंग डेज लग सकते हैं।
  • Net Banking (नेट बैंकिंग): इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कटी हुई रकम भी 3 से 7 कार्य दिवस के भीतर आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाती है।
  • Wallets (डिजिटल वॉलेट): यदि पेमेंट किसी ई-वॉलेट से किया गया था, तो रिफंड उस संबंधित वॉलेट के नियमों और शर्तों के अनुसार तुरंत या कुछ समय में क्रेडिट हो जाता है।

अगर न आएं पैसे वापस तो क्या करें?

रेलवे यात्रियों को सलाह देता है कि वे निर्धारित रिफंड समय पूरा होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, क्योंकि अलग-अलग बैंकों के काम करने के तरीके के अनुसार समय थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। अगर तय समयसीमा समाप्त होने के बाद भी आपके खाते में रिफंड की राशि वापस नहीं आती है, तो आप आईआरसीटीसी (IRCTC) के कस्टमर केयर पर या सीधे अपने संबंधित बैंक/पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से ट्रांजैक्शन आईडी के साथ संपर्क करके इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठी author

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिच... और देखें

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